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Hardoi News: शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने के आरोपी दरोगा की जमानत खारिज

Thu, 03 Jul 2025 11:23 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 03 Jul 2025 11:23 PM IST
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Bail of the inspector accused of sexually exploiting a girl on the pretext of marriage was rejected
हरदोई। शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने के आरोपी दरोगा की जमानत अर्जी अपर जिला जज (कोर्ट संख्या तीन) योगेंद्र चौहान ने खारिज कर दी है।
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बेनीगंज काेतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती ने 30 अप्रैल 2025 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि सलेमपुर मजरा ढही निवासी अमरीश कुमार ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए थे। गर्भवती होने पर दवा दिलाकर गर्भपात करा दिया था। 18 मार्च 2024 को अमरीश का चयन उपनिरीक्षक पद पर हो गया। चयन के बाद अमरीश ने शादी करने से इन्कार कर दिया। इसकी शिकायत अमरीश के माता पिता से की गई थी।

उन्होंने अमरीश से शादी करने के प्रति आश्वस्त किया था। इसके बावजूद शादी नहीं की। पुलिस ने आरोपी दरोगा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया था। दरोगा के अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। खुद को निर्दोष बताया था। केस डायरी का अवलोकन करने और दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद अपर जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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