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Hardoi News: हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Fri, 02 Feb 2024 12:50 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई
संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई Updated Fri, 02 Feb 2024 12:50 AM IST
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Bail application of murder accused rejected
हरदोई। करीब पांच माह पहले हुई युवक की हत्या के एक आरोपी की जमानत अर्जी जिला जज राजकुमार सिंह ने खारिज कर दी है।
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प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि कासिमपुर थाना क्षेत्र के कोडरी गांव निवासी रामचंद्र ने छह अक्टूबर 2023 को कासिमपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसका छोटा भाई श्रवण (30) गांव के बाहर खेत में दुकान व मकान बनाकर रहता था वही लकड़ी का खोखा रखकर परचून की दुकान चलाता था।
तीन अक्तूबर को रोज की तरह रात में खाना खाने गांव में स्थित पुराने घर में आया था। खाना खाकर वापस चला गया था अगले दिन देखा उसका भाई दुकान पर नहीं था। परिजनों ने काफी खोजबीन की लेकिन कोई पता नहीं चला। पांच अक्टूबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसी दिन शाम को उसके भाई का शव डल्लू खेड़ा जाने वाले कच्चे रास्ते के किनारे खंती में शव मिला था। इसके बाद इसी गांव निवासी करन के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट रामचंद्र ने दर्ज कराई थी।
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विवेचना में डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर शव को गड्ढे में छिपाने की बात सामने आई थी।आरोपी के वकील ने न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत याचिका दाखिल कर रिहा करने की मांग की। दोनों पक्षों के तर्कों व केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जिला जज राजकुमार सिंह ने आरोपी करन की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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