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Hardoi News: सरकारी अनाज की कालाबाजारी के आरोपी का शस्त्र लाइसेंस निरस्त
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हरदोई। वर्ष 2018 में सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी, गैंगस्टर व एनएसए के आरोपी की रिवाल्वर की लाइसेंस को जिलाधिकारी ने निरस्त कर दिया है। उन्होंने शस्त्र और लाइसेंस को कब्जे में लिए जाने के आदेश कोतवाली देहात के प्रभारी को दिए हैं।
जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने पुलिस व एपीओ की ओर से कोतवाली देहात के महोलिया शिवपार निवासी शैलेंद्र कुमार गुप्ता के विरुद्ध शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए जाने की रिपोर्ट पर न्यायालय में यह आदेश पारित किया है। सुनवाई के दौरान डीएम की ओर से आरोपी शैलेंद्र कुमार गुप्ता को वर्ष 2020 में नोटिस दिया गया था। बावजूद इसके वह न तो न्यायालय में हाजिर हुए और न ही जवाब दिया था। सहायक अभियोजन अधिकारी ने रिपोर्ट में कहा है कि आरोपी शैलेंद्र कुमार गुप्ता की ओर से लाइसेंसी शस्त्र का दुरुपयोग और गवाहों पर दबाव बनाए जाने की पूरी आशंका है। डीएम ने एसपी और एपीओ की रिपोर्ट के आधार पर महोलिया शिवपार निवासी शैलेंद्र कुमार गुप्ता के लाईसेंस संख्या-522 और शस्त्र संख्या-9467 को निरस्त कर दिया है।
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जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने पुलिस व एपीओ की ओर से कोतवाली देहात के महोलिया शिवपार निवासी शैलेंद्र कुमार गुप्ता के विरुद्ध शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए जाने की रिपोर्ट पर न्यायालय में यह आदेश पारित किया है। सुनवाई के दौरान डीएम की ओर से आरोपी शैलेंद्र कुमार गुप्ता को वर्ष 2020 में नोटिस दिया गया था। बावजूद इसके वह न तो न्यायालय में हाजिर हुए और न ही जवाब दिया था। सहायक अभियोजन अधिकारी ने रिपोर्ट में कहा है कि आरोपी शैलेंद्र कुमार गुप्ता की ओर से लाइसेंसी शस्त्र का दुरुपयोग और गवाहों पर दबाव बनाए जाने की पूरी आशंका है। डीएम ने एसपी और एपीओ की रिपोर्ट के आधार पर महोलिया शिवपार निवासी शैलेंद्र कुमार गुप्ता के लाईसेंस संख्या-522 और शस्त्र संख्या-9467 को निरस्त कर दिया है।
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