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Hardoi News: किसान को गोली मारने के आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
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हरदोई। कथित तौर पर फायरिंग कर जानलेवा हमले के आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी जिला जज रीता कौशिक ने खारिज कर दी। मामले की गंभीरता, उपलब्ध साक्ष्यों और चोट की स्थिति देखते हुए उन्होंने जमानत देने से इन्कार कर दिया।
बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र के धरौली निवासी हरमन सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि बीते 21 जून की रात भाई पलविंदर सिंह अटवा से घर लौट रहे थे। आरोप लगाया था कि गांव के बाहर सरकारी बोरिंग के पास पहुंचने पर गांव के रामशंकर ने पलविंदर पर फायरिंग कर दी थी। कंधे के नीचे गोली लगने से घायल पलविंदर को सीएचसी से मेडिकल कॉलेज और फिर लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया था। केजीएमयू की डिस्चार्ज समरी में पलविंदर सिंह को दाहिने सीने में गोली से हुई गंभीर चोट, दाहिनी ओर छठी पसली में फ्रैक्चर और न्यूमोथोरैक्स दर्ज होने की बात सामने आई थी।
बचाव पक्ष ने खुद को निर्दोष बताते हुए भूमि विवाद में फंसाए जाने का तर्क दिया। कहा कि अपने भाई और घायल पक्ष के लोगों के खिलाफ उसने दीवानी मुकदमा किया था। जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया। कहा कि आरोपी के खिलाफ अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने व पत्रावली पर मौजूद सबूतों के आधार पर जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र के धरौली निवासी हरमन सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि बीते 21 जून की रात भाई पलविंदर सिंह अटवा से घर लौट रहे थे। आरोप लगाया था कि गांव के बाहर सरकारी बोरिंग के पास पहुंचने पर गांव के रामशंकर ने पलविंदर पर फायरिंग कर दी थी। कंधे के नीचे गोली लगने से घायल पलविंदर को सीएचसी से मेडिकल कॉलेज और फिर लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया था। केजीएमयू की डिस्चार्ज समरी में पलविंदर सिंह को दाहिने सीने में गोली से हुई गंभीर चोट, दाहिनी ओर छठी पसली में फ्रैक्चर और न्यूमोथोरैक्स दर्ज होने की बात सामने आई थी।
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बचाव पक्ष ने खुद को निर्दोष बताते हुए भूमि विवाद में फंसाए जाने का तर्क दिया। कहा कि अपने भाई और घायल पक्ष के लोगों के खिलाफ उसने दीवानी मुकदमा किया था। जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया। कहा कि आरोपी के खिलाफ अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने व पत्रावली पर मौजूद सबूतों के आधार पर जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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