फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   Accused sentenced to seven years in prison in nine-year-old rape case

Hardoi News: नाबालिग से दुष्कर्म के नौ साल पुराने मामले में अभियुक्त को सात साल की सजा

Thu, 04 Jun 2026 10:54 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 04 Jun 2026 10:54 PM IST
विज्ञापन
Accused sentenced to seven years in prison in nine-year-old rape case
हरदोई। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के नौ साल पुराने मामले में एक शख्स को दोषी करार दिया गया है। अपर जिला जज (विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट) मनमोहन सिंह ने सात साल की सजा अभियुक्त को सुनाई है। इसके साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी होगी। जुर्माने की आधी रकम बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को भी देने के आदेश अपर जिला जज ने दिए हैं।
विज्ञापन




अरवल थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 8 जून 2017 की रात उसकी पुत्री घर में अकेली थी। उन्होंने बताया कि गांव में ही रहने वाली एक महिला के भाई का पुत्र रामजी का घर आना जाना था। रामजी बहलाकर किशोरी को ले गया था। जानकारी होने पर किशोरी को वापस घर भेजने की बात तय हुई थी। शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। कोर्ट में पेश होकर पीड़िता ने बताया था कि घटना वाले दिन उसके पिता हरदोई में दवा लेने गए थे। वह मां के साथ घर में थी। रामजी वहां आया था और कहा था कि पिता ने बुलाया है।
विज्ञापन

इसके बाद उसे अपनी बहन के गांव निजामपुर ले गया था। यहीं किशोरी से दुष्कर्म किया था। इसके बाद 15 दिन तक फरीदाबाद में रखा था। राम जी के पिता ने फोन करके बुलाया था। इसके बाद राम जी ने उसे शहर के मोहल्ला आजाद नगर में करीब डेढ़ माह तक रखा था। इस दौरान तमंचा दिखाकर धमकी भी देता था। पुलिस ने 24 जुलाई 2017 को उसे खोज लिया था। मजिस्ट्रेट को दिए बयान में बाबा मंदिर में शादी किए जाने की बात भी कही थी, लेकिन प्रति परीक्षा में बयानों से मुकर गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

कहा था कि पुलिस के दबाव में शादी करने वाली बात कही थी। मामले की सुनवाई पूरी कर अपर जिला जज ने स्पष्ट तौर पर अपने आदेश में लिखा कि पेश सबूत के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त का पीड़िता के गांव में रिश्तेदारी थी। इस कारण आना जाना था। दोनों के मध्य प्रेम प्रसंग था शैक्षणिक प्रमाण पत्र व डाक्टरी परीक्षण में सामने आया है कि पीड़िता की उम्र 16 साल 4 महीने है। इस कारण इसकी सहमति कानून की नजर में शून्य है कहते हुए सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed