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हत्या के अपराध में दो को उम्रकैद
Hardoi
Updated Fri, 29 Aug 2014 05:30 AM IST
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हरदोई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट) लक्ष्मीकांत शुक्ल ने मुकदमे की सुनवाई पूरी कर हत्या व जानलेवा हमला करने के अपराध में दो अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई।
मुकदमे की रिपोर्ट पिहानी क्षेत्र के लेहना निवासी जानुकी प्रसाद ने दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि 6 जुलाई 01 को शाम करीब 6 बजे को वह अपने चचेरे भाई रामकुमार के साथ खेत से घर वापस आ रहा था। रास्ते में गांव के इरशाद, दिलशाद व हाशिम मिले और पुरानी रंजिश में इरशाद व दिलशाद ने जानुकी पर तमंचे से फायर कर दिया। जिसमें जानुकी प्रसाद बच गए। फायर जानवर चरा रहे साबिर को जा लगा और मौत हो गई। कोर्ट ने इरशाद व दिलशाद को हत्या के अपराध में उम्रकैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। वहीं दोनों को जानलेवा हमला करने के अंतर्गत 7-7 साल की कैद व 3-3 हजार जुर्माना भरने की सजा सुनाई। जान से मार डालने की धमकी देने के अपराध में 3 साल की कैद व 1-1 हजार जुर्माना लगाया। हासिम को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
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मुकदमे की रिपोर्ट पिहानी क्षेत्र के लेहना निवासी जानुकी प्रसाद ने दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि 6 जुलाई 01 को शाम करीब 6 बजे को वह अपने चचेरे भाई रामकुमार के साथ खेत से घर वापस आ रहा था। रास्ते में गांव के इरशाद, दिलशाद व हाशिम मिले और पुरानी रंजिश में इरशाद व दिलशाद ने जानुकी पर तमंचे से फायर कर दिया। जिसमें जानुकी प्रसाद बच गए। फायर जानवर चरा रहे साबिर को जा लगा और मौत हो गई। कोर्ट ने इरशाद व दिलशाद को हत्या के अपराध में उम्रकैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। वहीं दोनों को जानलेवा हमला करने के अंतर्गत 7-7 साल की कैद व 3-3 हजार जुर्माना भरने की सजा सुनाई। जान से मार डालने की धमकी देने के अपराध में 3 साल की कैद व 1-1 हजार जुर्माना लगाया। हासिम को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
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