फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   हत्या के अपराध में दो को उम्रकैद

हत्या के अपराध में दो को उम्रकैद

Fri, 29 Aug 2014 05:30 AM IST
Hardoi
Hardoi Updated Fri, 29 Aug 2014 05:30 AM IST
विज्ञापन
हरदोई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट) लक्ष्मीकांत शुक्ल ने मुकदमे की सुनवाई पूरी कर हत्या व जानलेवा हमला करने के अपराध में दो अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई।
विज्ञापन

मुकदमे की रिपोर्ट पिहानी क्षेत्र के लेहना निवासी जानुकी प्रसाद ने दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि 6 जुलाई 01 को शाम करीब 6 बजे को वह अपने चचेरे भाई रामकुमार के साथ खेत से घर वापस आ रहा था। रास्ते में गांव के इरशाद, दिलशाद व हाशिम मिले और पुरानी रंजिश में इरशाद व दिलशाद ने जानुकी पर तमंचे से फायर कर दिया। जिसमें जानुकी प्रसाद बच गए। फायर जानवर चरा रहे साबिर को जा लगा और मौत हो गई। कोर्ट ने इरशाद व दिलशाद को हत्या के अपराध में उम्रकैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। वहीं दोनों को जानलेवा हमला करने के अंतर्गत 7-7 साल की कैद व 3-3 हजार जुर्माना भरने की सजा सुनाई। जान से मार डालने की धमकी देने के अपराध में 3 साल की कैद व 1-1 हजार जुर्माना लगाया। हासिम को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed