फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   मूंगफली बेचो या समोसा, पंजीकरण जरूरी

मूंगफली बेचो या समोसा, पंजीकरण जरूरी

Wed, 08 Jan 2014 05:45 AM IST
Hardoi
Hardoi Updated Wed, 08 Jan 2014 05:45 AM IST
विज्ञापन
हरदोई। खाद्य एवं औषधि सुरक्षा विभाग में पंजीकरण तथा लाइसेंस को नई व्यवस्था लागू होने के बाद जहां व्यापारियों से लेकर छोटे, मझोले दुकानदारों में खलबली है, वहीं विभाग में भी अफसर परेशान है। शत प्रतिशत व्यापारियों का पंजीकरण कराने को बाकायदा लाउड स्पीकर से प्रचार करा रहे हैं।
विज्ञापन

शासन द्वारा खाद्य पदार्थों के कारोबार एवं बिक्री को लाइसेंस तथा पंजीकरण प्रक्रिया को बदल दिया गया है। अब आफलाइन नहीं, सभी छोटे बडे़ दुकानदारों से वेबसाइट पर आनलाइन आवेदन के साथ संबंधित कागजात स्कैन कराकर अटैच कराने के साथ ई-मेल एड्रेस भी देना होगा। सत्यापन के दो माह के भीतर पंजीकरण प्रमाण पत्र, लाइसेंस दे दिया जाएगा। इस दौरान कोई भी व्यक्ति यदि बिना पंजीकरण या लाइसेंस प्रमाण पत्र के बिना खाद्य पदार्थों का कारोबार, बिक्री आदि करता है, तो कार्रवाई के तौर पर तीन माह तक की कारावास की सजा हो सकती है। खाद्य पदार्थों की बिक्री एवं निर्माण बिना पंजीकरण या लाइसेंस के संचालित नहीं किया जा सकता है।
विज्ञापन

उधर, इस एक्ट के तहत किराना स्टोर, जनरल स्टोर, डेरी, दूधिये, कैटरिंग, ढाबा, होटल, रेस्टोरेट, परचून की दुकान, गट्टा बताशा, टिक्की, समोसा, मटर, चाट, गोलगप्पा सहित अन्य खाद्य पदार्थों से संबंधित मिलें, दुकानें और ठेले आदि शामिल हैं। पंजीकरण शुल्क 12 लाख तक वार्षिक टर्न ओवर वाले दुकानदारों के लिए 100 रुपये वार्षिक शुल्क है। अस्थाई दुकानदारों के लिए सिर्फ पंजीकरण होना है, जबकि 12 लाख से ज्यादा वार्षिक टर्न ओवर वाले स्थायी दुकानदारों, व्यापारियों के लिए पंजीकरण के साथ लाइसेंस दिया जाता है जिसका शुल्क 2000 से 7500 रुपये वार्षिक तक है। अब तक 2269 व्यापारियों ने पंजीकरण और 154 ने लाइसेंस लिया है, जबकि यहां पर दस हजार के आसपास व्यापारी हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

उधर, बिना पंजीकरण या लाइसेंस के खाद्य पदार्थ बेंचने का कारोबार करने वालों पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक एक्ट के तहत छह माह तक की कैद या 5 लाख तक का जुर्माने की कार्रवाई हो सकती है। इस बाबत मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी एचएस आब्दी ने बताया कि पंजीकरण एवं लाइसेंस की नई आनलाइन व्यवस्था के प्रति दुकानदारों एवं व्यापारियों को जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए लाउडस्पीकर से प्रचार भी कराया जा रहा है।

इंसेट
समस्या पर यहां करे संपर्क---
एचएस आब्दी-9918166000, एफआई सुरेश चंद्र मिश्रा-9454468575, एफआई वीरेंद्र कुमार-9454468571, एफआई अनिल पाल-9454468573, एफआई अजय कुमार-9454468706, देवेंद्र कुमार-9451045116
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed