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हरदोई : छेड़छाड़ के आरोपी को चार वर्ष का कारावास
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हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश ने छेड़छाड़ के दोषी को चार वर्ष की सजा सुनाई है। नौ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
कछौना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया था कि उसके पति लखनऊ में मजदूरी करते हैं। 28 अप्रैल 2017 की रात उसकी 15 वर्षीय बेटी छत पर सोई थी तभी पड़ोसी अखिलेश छत पर पहुंचा और बेटी से छेड़छाड़ करने लगा। बेटी के शोर मचाने पर आरोपी धमकी देकर भाग गया था।
पुलिस ने घटना की जांच कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। जिसकी सुनवाई चल रही थी। पीड़ित की पक्ष से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि बालिका के साथ छेड़छाड़ जैसा गंभीर अपराध किया गया है।
आरोपी को अधिक से अधिक सजा दी जाए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज हरेंद्र कुमार ने अखिलेश को चार वर्ष का कारावास दिया है। अर्थदंड की 80 प्रतिशत राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है।
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कछौना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया था कि उसके पति लखनऊ में मजदूरी करते हैं। 28 अप्रैल 2017 की रात उसकी 15 वर्षीय बेटी छत पर सोई थी तभी पड़ोसी अखिलेश छत पर पहुंचा और बेटी से छेड़छाड़ करने लगा। बेटी के शोर मचाने पर आरोपी धमकी देकर भाग गया था।
पुलिस ने घटना की जांच कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। जिसकी सुनवाई चल रही थी। पीड़ित की पक्ष से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि बालिका के साथ छेड़छाड़ जैसा गंभीर अपराध किया गया है।
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आरोपी को अधिक से अधिक सजा दी जाए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज हरेंद्र कुमार ने अखिलेश को चार वर्ष का कारावास दिया है। अर्थदंड की 80 प्रतिशत राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है।
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