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Hardoi News: कानपुर देहात के बीईओ पर 25 हजार का जुर्माना

Sat, 25 Jan 2025 10:56 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 25 Jan 2025 10:56 PM IST
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25 thousand fine on BEO of Kanpur Dehat
हरदोई। सूचना का अधिकार अधिनियम में सूचना न देने पर राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ने कानपुर देहात में तैनात बीईओ (खंड शिक्षा अधिकारी) पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्होंने इस मामले में एक अन्य बीईओ के आयोग में उपस्थित होने व उनके पक्ष को सुनने के बाद जुर्माना से मुक्त कर दिया है।
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राज्य मुख्य सूचना आयुक्त डॉ. राज कुमार विश्वकर्मा ने जुर्माना लगाने और वसूल किए जाने का यह आदेश बीईओ शालिनी गुप्ता की दोबारा सुनवाई के प्रार्थना पत्र दिया है। जिसमें कहा है कि आशा गांव निवासी रामशरन गुप्ता की ओर से सूचना के अधिकार अधिनियम में जुलाई 2015 से दिसंबर 2017 तक टोडरपुर में तैनात रहीं शिक्षिकाओं को चाइल्ड केयर लीव और निलंबित किए गए शिक्षकों आदि की सूचना मांगी थी।
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रामशरन ने बताया कि शालिनी गुप्ता की अपील पर राज्य मुख्य सूचना आयुक्त डॉ. राज कुमार विश्वकर्मा और सूचना आयुक्त सुधीर कुमार सिंह ने सुनवाई की। बताया कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ने शालिनी गुप्ता के पक्ष को सुनने के बाद उन पर लगाए गए 25,000 रुपये के जुर्माना को समाप्त कर दिया है। जबकि टोडरपुर के तत्कालीन बीईओ वर्तमान में कानपुर देहात के रसूलाबाद में तैनात मनोज कुमार सिंह पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना उनके वेतन से वसूल करते हुए आयोग के पक्ष में जमा कराए जाने के आदेश दिए हैं।
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