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बीडीओ पर लगा 25 हजार का जुर्माना

Sun, 30 Oct 2022 12:13 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 30 Oct 2022 12:13 AM IST
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25 thousand fine imposed on BDO
हरदोई। राज्य सूचना आयुक्त ने समय पर सूचना नहीं देने पर खंड विकास अधिकारी टड़ियावां पर 25 हजार रुपये के जुर्माना लगाया है। यह धनराशि वेतन से वसूली जाएगी।
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क्षेत्र के आशा गांव निवासी राम शरण गुप्ता ने राज्य सूचना आयुक्त को अपील में बताया कि तत्कालीन खड़ विकास अधिकारी से सूचना के आधार अधिनियम के तहत जानकारी मांगी थी।
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समय पर सूचना न देने पर उसने इसने कोर्ट में वाद दायर किया था। राज्य सूचना आयुक्त ने दोषी मानते हुए खंड विकास अधिकारी टंडियावा पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि उनके वेतन से वसूली जाएगी।
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