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Hardoi News: नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 वर्ष की सजा

Wed, 25 Sep 2024 02:36 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 25 Sep 2024 02:36 AM IST
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20 years imprisonment to the man guilty of kidnapping and raping a minor
हरदोई। लगभग पांच वर्ष पहले किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के एक मामले में अपर जिला जज हेमेंद्र कुमार सिंह (कोर्ट संख्या 16) ने एक शख्स को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की सजा सुनाई।
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साथ ही 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की पूरी रकम बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को देने के आदेश दिए। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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लखनऊ जनपद के महिला थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाना अतरौली में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसमें बताया था कि उसकी पुत्री (16) अतरौली थाना क्षेत्र के एक गांव स्थित ननिहाल आई थी। एक मई 2019 को लगभग शाम पांच बजे उसकी पुत्री को गांव की ही एक लड़की के सहयोग से अज्ञात व्यक्ति बहलाकर ले गया था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने अपहरण की रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने पीड़िता व आरोपी परशुराम को पकड़ा था। बयानों के आधार पर पुलिस ने परशुराम के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो की धारा बढ़ाई थी। अभियुक्त ने पीड़िता को करीब एक महीने तक अपने साथ रखा था।
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पीड़िता ने बताया था कि अभियुक्त ने उसके साथ जबरदस्ती शादी भी कर ली थी। अभियोजन पक्ष ने सात गवाहों को पेश किया। कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त की आयु 30 वर्ष व पीड़िता की 16 वर्ष थी, दोनों की उम्र में 14 साल का अंतर है। यह सभी तथ्य अभियुक्त के आपराधिक कृत्य को और गंभीर बनाते हैं। अभियुक्त गलत इरादे से पीड़िता को अपने साथ ले गया व दुष्कर्म किया। पूरे मामले की सुनवाई पूरी कर अपर जिला ने सजा सुनाई।
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