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Hardoi News: Copy -
Fri, 01 Mar 2024 12:37 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई
संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई
Updated Fri, 01 Mar 2024 12:37 AM IST
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हरदोई। बालक से कुकर्म के ढाई साल पुराने मामले में अपर जिला जज (पाक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या 15 अबुल कैश ने युवक को दोषी करार दिया है। उसे 20 साल की सजा सुनाई है। 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर आठ माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक अमित शुक्ला ने बताया कि कछौना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 21 जून 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसके छोटे भाई की पत्नी की तबीयत खराब होने के कारण दवा दिलाने लखनऊ गया था। घर पर उसके एक बेटा व बेटी थी। इसी दौरान गांव का ही पूर्णेश उर्फ अनुज उसके छोटे बेटे (8) को टॉफी का लालच देकर गांव के किनारे बने अपने मकान में ले गया। वहीं उसके साथ कुकर्म किया। 16 जून को हुई इस घटना की जानकारी लखनऊ से 21 जून को आने पर हुई, तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। अपर जिला जज अबुल कैश ने पूर्णेश उर्फ अनुज को 20 साल की सजा सुनाई है।
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विशेष लोक अभियोजक अमित शुक्ला ने बताया कि कछौना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 21 जून 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसके छोटे भाई की पत्नी की तबीयत खराब होने के कारण दवा दिलाने लखनऊ गया था। घर पर उसके एक बेटा व बेटी थी। इसी दौरान गांव का ही पूर्णेश उर्फ अनुज उसके छोटे बेटे (8) को टॉफी का लालच देकर गांव के किनारे बने अपने मकान में ले गया। वहीं उसके साथ कुकर्म किया। 16 जून को हुई इस घटना की जानकारी लखनऊ से 21 जून को आने पर हुई, तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। अपर जिला जज अबुल कैश ने पूर्णेश उर्फ अनुज को 20 साल की सजा सुनाई है।
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