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किशोरी को भगाकर दुष्कर्म में आरोपी को 14 वर्ष की सजा

Tue, 26 Apr 2022 11:15 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 26 Apr 2022 11:15 PM IST
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14 year imprisonment in rape case
हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम अनिल कुमार ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 14 वर्ष के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि 25 फरवरी 2016 को वादी की नाबालिग बेटी को महेंद्र उर्फ भूरा निवासी ग्राम ज्योरा थाना पाली बहला फुसलाकर भगा ले गया। घटना की रिपोर्ट वादी ने 28 फरवरी 2016 को दर्ज कराई थी। घटना के लगभग छह माह बाद उसकी पुत्री घर पहुंची थी।
पुलिस के आरोपपत्र दाखिल करने पर न्यायालय में वादी पक्ष से विशेष लोक अभियोजक अनुराग श्रीवास्तव व बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद न्यायाधीश अनिल कुमार ने फैसला सुनाया। उन्होंने महेंद्र को 14 वर्ष की सजा के साथ 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। पीठासीन न्यायाधीश ने अर्थदंड में से आधी धनराशि पीड़िता को देने का भी आदेश दिया।
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नशेड़ी बेटे पर दुष्कर्म का आरोप
सांडी। थाना क्षेत्र निवासी 55 वर्षीय महिला ने मंगलवार को पुलिस को तहरीर दी। इसमें बताया कि उसके तीन बेटे हैं। बड़ा बेटा शराबी और जुआरी है। नशे में आए दिन मारपीट करता है जबकि जुआ खेलने के लिए घर में रखे बर्तन बेच देता है। विरोध करने पर गालीगलौज करता है। पीड़िता ने बताया कि मंगलवार सुबह पति किसी काम से हरदोई गए थे। दो बेटे बाहर थे। दोपहर करीब एक बजे नशे में धुत बेटे ने उससे दुष्कर्म किया। थाना प्रभारी बालकृष्ण ने बताया कि तहरीर नहीं मिली है। घटना की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)
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