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Hardoi News: मासूम से कुकर्म करने वाले को 10 साल की सजा
Wed, 02 Apr 2025 11:20 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई
संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई
Updated Wed, 02 Apr 2025 11:20 PM IST
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- अपर जिला जज ने सात साल पुराने मामले में दिया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म करने के सात साल पुराने मामले में एक शख्स को दोषी करार देते हुए अपर जिला जज (कोर्ट संख्या 16) हेमेंद्र कुमार सिंह ने 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अतरौली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 21 फरवरी 2017 की दोपहर करीब दो बजे उसका पुत्र (7) मकान के बाहर खेल रहा था। गांव का सटल्लू वहां आ गया। टॉफी दिलाने के बहाने बहलाकर अपने घर ले गया। वहां बच्चे के साथ कुकर्म किया था। वापस घर पहुंचकर बच्चे ने पूरी घटना की जानकारी दी। इस पर बच्चे का पिता गांव के कुछ प्रबुद्ध लोगों के साथ सटल्लू के घर गया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने कुकर्म की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर सटल्लू को जेल भेज दिया था। अब इसी मामले में अपर जिला जज ने अभियुक्त को दस साल की सजा सुनाई है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म करने के सात साल पुराने मामले में एक शख्स को दोषी करार देते हुए अपर जिला जज (कोर्ट संख्या 16) हेमेंद्र कुमार सिंह ने 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अतरौली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 21 फरवरी 2017 की दोपहर करीब दो बजे उसका पुत्र (7) मकान के बाहर खेल रहा था। गांव का सटल्लू वहां आ गया। टॉफी दिलाने के बहाने बहलाकर अपने घर ले गया। वहां बच्चे के साथ कुकर्म किया था। वापस घर पहुंचकर बच्चे ने पूरी घटना की जानकारी दी। इस पर बच्चे का पिता गांव के कुछ प्रबुद्ध लोगों के साथ सटल्लू के घर गया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने कुकर्म की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर सटल्लू को जेल भेज दिया था। अब इसी मामले में अपर जिला जज ने अभियुक्त को दस साल की सजा सुनाई है।
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