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हत्या के अपराध में दस साल की कैद व जुर्माना
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हरदोई। हर्ष फायरिंग में बालिका की मृत्यु के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) सुधाकर दुबे ने दोषी को गैर इरादतन हत्या के अपराध में 10 साल की कैद व 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
मुकदमे की अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि 28 मई 2013 को शाम साढ़े आठ बजे मझिला थाना क्षेत्र के पलियादेव गांव में अरविंद की बरात आई थी।
वहीं पर ही गांव का रामसनेही व उसकी 14 वर्षीय भतीजी प्रिंसी भी थी। इस बीच वहां मौजूद सतीराम ने तमंचे से हर्ष फायरिंग कर दी। गोली वहां खड़ी प्रिंसी को लग गई थी। उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना की रिपोर्ट मृतका के चाचा रामसनेही ने थाने में दर्ज कराई थी। न्यायालय ने मुकदमे की सुनवाई पूरी कर दोषी को गैर इरादतन हत्या व आर्म्स एक्ट के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई। (संवाद)
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मुकदमे की अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि 28 मई 2013 को शाम साढ़े आठ बजे मझिला थाना क्षेत्र के पलियादेव गांव में अरविंद की बरात आई थी।
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वहीं पर ही गांव का रामसनेही व उसकी 14 वर्षीय भतीजी प्रिंसी भी थी। इस बीच वहां मौजूद सतीराम ने तमंचे से हर्ष फायरिंग कर दी। गोली वहां खड़ी प्रिंसी को लग गई थी। उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना की रिपोर्ट मृतका के चाचा रामसनेही ने थाने में दर्ज कराई थी। न्यायालय ने मुकदमे की सुनवाई पूरी कर दोषी को गैर इरादतन हत्या व आर्म्स एक्ट के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई। (संवाद)
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