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गेहूं व धान की फसलों के नुकसान पर मिलेगा बीमा
ब्यूरो/अमर उजाला, हापुड़
Updated Mon, 13 Jun 2016 11:33 AM IST
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गेहूं खरीद
- फोटो : demo pic
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की गेहूं और धान की फसल का नुकसान होने पर उन्हें बीमा देने के लिए फसल बीमा योजना शुरू किया है। जिले भर में यह योजना 01 अप्रैल 2016 से लागू कर दी गई है।
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गेहूं की फसल पर 1.5 तो धान की फसल पर 2 प्रतिशत का प्रीमियम लगेगा। बैंक से ऋण लेने वाले सभी किसानों को इस योजना का लाभ लेना अनिवार्य होगा।
आंधी, बारिश, ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है।
कभी-कभी तो स्थिति यह हो जाती है कि किसानों को मुआवजा तक नहीं मिल पाता है। प्रधानमंत्री ने किसानों की फसल को नुकसान से बचाने के लिए फसल बीमा योजना की शुरूआत की है।
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जिले में यह योजना एक अप्रैल से लागू कर दी गई है। इस योजना का लाभ उसी किसान को मिलेगा जो बैंक से ऋण लेकर खेतीबाड़ी करते हैं।
जिला अग्रणी बैंक के मुख्य प्रबंधक एपी चतुर्वेदी ने बताया कि योजना लागू कर दी गई है। इसमें रबी की फसल गेहूं के लिए 1.5 प्रतिशत और खरीफ की फसल धान के लिए 2 प्रतिशत का प्रीमियम लगेगा, जो किसान बैंक से लोन लेता है, उसे इस योजना को लेना अनिवार्य होगा।
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