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Hapur News: ठेकेदार का बकाया भुगतान न करने पर पिलखुवा नगर पालिका के दो खाते सीज
Thu, 12 Feb 2026 10:25 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Thu, 12 Feb 2026 10:25 PM IST
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पिलखुवा। नगर पालिका पिलखुवा के अधिकारियों द्वारा ठेकेदार का करीब 22 लाख रुपये का भुगतान न करने पर न्यायालय ने पालिका के दो बैंक खातों को सीज करने के आदेश दिए हैं।
नगर के मेरठ रोड निवासी ठेकेदार हरीश मित्तल, विशाल मित्तल की फर्म ने वर्ष 2008 में नगर संगठित विकास योजना के तहत क्षेत्र में करीब 50 लाख रुपये से कांप्लेक्स व अन्य निर्माण के कार्य किए थे। उस समय पालिका के अधिकारियों ने करीब 28 लाख रुपये का भुगतान कर दिया, लेकिन धनराशि न होने की बात कहते हुए करीब 22 लाख रुपये का भुगतान रोक दिया गया। मामले में पीड़ित ठेकेदार ने न्यायालय में वाद दायर किया।
इस मामले में सुनवाई करते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन प्रथम नेृ जिला सहकारी बैंक लिमिटेड गाजियाबाद शाखा चंडी रोड पिलखुवा व एचडीएफसी बैंक में उपलब्ध धनराशि को कुर्क करते हुए बैंक अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि कुर्क की गई धनराशि का भुगतान पालिका को न किया जाए। उक्त राशि को न्यायालय के आगामी आदेशों के आधीन सुरक्षित रखा जाए। आदेश में यह भी कहा है कि यदि किसी खाते में उपलब्ध धनराशि डिक्री की राशि से अधिक है तो केवल डिक्री राशि की धनराशि तक ही रोकी जाए। वहीं, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी इंद्रपाल सिंह का कहना है कि इस संबंध में उन्हें कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।
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नगर के मेरठ रोड निवासी ठेकेदार हरीश मित्तल, विशाल मित्तल की फर्म ने वर्ष 2008 में नगर संगठित विकास योजना के तहत क्षेत्र में करीब 50 लाख रुपये से कांप्लेक्स व अन्य निर्माण के कार्य किए थे। उस समय पालिका के अधिकारियों ने करीब 28 लाख रुपये का भुगतान कर दिया, लेकिन धनराशि न होने की बात कहते हुए करीब 22 लाख रुपये का भुगतान रोक दिया गया। मामले में पीड़ित ठेकेदार ने न्यायालय में वाद दायर किया।
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इस मामले में सुनवाई करते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन प्रथम नेृ जिला सहकारी बैंक लिमिटेड गाजियाबाद शाखा चंडी रोड पिलखुवा व एचडीएफसी बैंक में उपलब्ध धनराशि को कुर्क करते हुए बैंक अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि कुर्क की गई धनराशि का भुगतान पालिका को न किया जाए। उक्त राशि को न्यायालय के आगामी आदेशों के आधीन सुरक्षित रखा जाए। आदेश में यह भी कहा है कि यदि किसी खाते में उपलब्ध धनराशि डिक्री की राशि से अधिक है तो केवल डिक्री राशि की धनराशि तक ही रोकी जाए। वहीं, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी इंद्रपाल सिंह का कहना है कि इस संबंध में उन्हें कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।
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