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Hapur News: किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को 20-20 साल की सजा
Fri, 28 Nov 2025 10:31 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Fri, 28 Nov 2025 10:31 PM IST
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हापुड़। नाबालिग किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोषियों को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास और दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
तीन सितंबर 2022 को देहात क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने थाना देहात में तहरीर देते हुए बताया था कि उसकी 13 वर्षीय पुत्री सरकारी स्कूल में कक्षा सात में पढ़ती है। तीन सितंबर 2022 की दोपहर करीब डेढ़ बजे पुत्री स्कूल से वापस घर लौट रही थी। रास्ते में गांव मुरादपुर निवासी शहजाद और भूरे उर्फ आस मोहम्मद ने पुत्री को जबरन रोक लिया। इसके बाद आरोपी पुत्री को पकड़कर गन्ने के खेत में ले गए और उन दोनों ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। उसे किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर आरोपी फरार हो गए।
बताया कि उनकी पुत्री तभी से गुमसुम थी ,उसकी मां के समझाने व पूछने पर उसने सारी बात बताई। यह सुनते ही परिजन के होश उड़ गए। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी।
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उन्होंने बताया कि शुक्रवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश(पाक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त शहजाद व भूरे उर्फ आस मोहम्मद को 20-20 वर्ष कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में दोषियों को दो दो माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। इसके अलावा पीड़िता के पुर्नवास के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उसे एक लाख रुपये बतौर प्रतिकर दिए जाएंगे।
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तीन सितंबर 2022 को देहात क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने थाना देहात में तहरीर देते हुए बताया था कि उसकी 13 वर्षीय पुत्री सरकारी स्कूल में कक्षा सात में पढ़ती है। तीन सितंबर 2022 की दोपहर करीब डेढ़ बजे पुत्री स्कूल से वापस घर लौट रही थी। रास्ते में गांव मुरादपुर निवासी शहजाद और भूरे उर्फ आस मोहम्मद ने पुत्री को जबरन रोक लिया। इसके बाद आरोपी पुत्री को पकड़कर गन्ने के खेत में ले गए और उन दोनों ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। उसे किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर आरोपी फरार हो गए।
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बताया कि उनकी पुत्री तभी से गुमसुम थी ,उसकी मां के समझाने व पूछने पर उसने सारी बात बताई। यह सुनते ही परिजन के होश उड़ गए। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी।
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उन्होंने बताया कि शुक्रवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश(पाक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त शहजाद व भूरे उर्फ आस मोहम्मद को 20-20 वर्ष कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में दोषियों को दो दो माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। इसके अलावा पीड़िता के पुर्नवास के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उसे एक लाख रुपये बतौर प्रतिकर दिए जाएंगे।