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परिवहन निगम ने लागू की यात्री राहत योजना

Wed, 06 Apr 2016 08:30 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, हापुड़
ब्यूरो/अमर उजाला, हापुड़ Updated Wed, 06 Apr 2016 08:30 PM IST
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Transport Corporation implemented relief plan.
उत्तर प्रदेश परिवहन - फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर

रोडवेज बस में सफर के दौरान दुर्घटना का शिकार होने वाले मृतकों के परिजनों को अब परिवहन निगम की ओर से पांच लाख रुपये तक मुआवजा दिया जाएगा। ढाई साल तक के बच्चे की मृत्यु होने पर ढाई लाख रुपये और इससे कम आयु के बच्चों के लिए सवा लाख रुपये तक मुआवजे का प्रावधान है।

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परिवहन निगम की यात्री राहत योजना के मुताबिक आधा टिकट लेकर यात्रा कर रहा बच्चा, फैमिली पास धारक, दैनिक यात्री एमएसटी और स्मार्ट कार्ड धारकों को इस योजना में शामिल किया गया है।
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साथ ही रोडवेज बस से दुर्घटना में किसी राहगीर की मृत्यु होने पर भी इस योजना का लाभ उसके परिजनों को दिया जाएगा लेकिन इसके लिए एफआईआर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित अन्य दस्तावेज रोडवेज के सक्षम अधिकारी के सामने प्रस्तुत करने होंगे।
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इस योजना में परिवहन निगम की बसें और अनुबंधित बसों से दुर्घटना होने पर ही क्लेम मिलेगा। हादसे में विकलांगता होने पर इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

दुर्घटना में यात्री की मौत के बाद उसके परिवारजनों को आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े, इस उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई हैं। डिपो में भी इसे लागू कर दिया गया है।
धीरज सिंह पवार, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक

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