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Hapur News: मारपीट में दोषी को तीन वर्ष का कारावास
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हापुड़। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मारपीट के मामले में सोमवार को निर्णय सुनाय। जिसमें न्यायाधीश ने मामले के आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा न्यायालय ने अवैध रूप से असलहा रखने के मामले में भी निर्णय सुनाया।
धौलाना पुलिस ने वर्ष 2006 में इंतजार निवासी हिम्मपुर दहपा जनपद हापुड़ के खिलाफ मारपीट कर एक व्यक्ति को घायल करने का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही थी। मामले की सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने आरोपी इंतजार को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी को पांच हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।
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इसके अलावा सिंभावली पुलिस ने वर्ष 2019 में नितिन निवासी गांव सिखैड़ा थाना सिंभावली के खिलाफ अवैध रूप से असलाह रखने का मुकदमा दर्ज किया। न्यायालय ने मामले के आरोपी नितिन को दोषी करार देते हुए दस दिन की सजा सुनाई।
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धौलाना पुलिस ने वर्ष 2006 में इंतजार निवासी हिम्मपुर दहपा जनपद हापुड़ के खिलाफ मारपीट कर एक व्यक्ति को घायल करने का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
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मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही थी। मामले की सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने आरोपी इंतजार को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी को पांच हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।
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इसके अलावा सिंभावली पुलिस ने वर्ष 2019 में नितिन निवासी गांव सिखैड़ा थाना सिंभावली के खिलाफ अवैध रूप से असलाह रखने का मुकदमा दर्ज किया। न्यायालय ने मामले के आरोपी नितिन को दोषी करार देते हुए दस दिन की सजा सुनाई।