फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   Three years imprisonment for assault accused

Hapur News: मारपीट में दोषी को तीन वर्ष का कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 03 Feb 2025 11:32 PM IST
विज्ञापन
Three years imprisonment for assault accused
हापुड़। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मारपीट के मामले में सोमवार को निर्णय सुनाय। जिसमें न्यायाधीश ने मामले के आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा न्यायालय ने अवैध रूप से असलहा रखने के मामले में भी निर्णय सुनाया।
विज्ञापन

धौलाना पुलिस ने वर्ष 2006 में इंतजार निवासी हिम्मपुर दहपा जनपद हापुड़ के खिलाफ मारपीट कर एक व्यक्ति को घायल करने का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
विज्ञापन

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही थी। मामले की सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने आरोपी इंतजार को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी को पांच हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसके अलावा सिंभावली पुलिस ने वर्ष 2019 में नितिन निवासी गांव सिखैड़ा थाना सिंभावली के खिलाफ अवैध रूप से असलाह रखने का मुकदमा दर्ज किया। न्यायालय ने मामले के आरोपी नितिन को दोषी करार देते हुए दस दिन की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed