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Hapur News: मादक पदार्थ रखने के दोषी को छह माह 25 दिन की सजा
Tue, 21 Jan 2025 09:45 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Tue, 21 Jan 2025 09:45 PM IST
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हापुड़। न्यायालय ने दस वर्ष बाद अवैध रूप से मादक पदार्थ रखने के एक मामले में मंगलवार को निर्णय सुनाया। न्यायालय ने मामले के आरोपी को दोषी करार देते छह माह 25 दिन के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा न्यायालय ने पशु क्रूरता अधिनियम के मामले में करीब 24 वर्ष बाद निर्णय सुनाया है।
हापुड़ नगर पुलिस ने वर्ष 2010 में चेकिंग के दौरान रवि निवासी मोहल्ला नई बस्ती कोठी गेट जनपद हापुड़ को गिरफ्तार किया था। इसकी तलाशी लेने पर उसके पास से अवैध मादक पदार्थ बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी रवि के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
मामले के दोनों पक्ष सुनने के बाद न्यायाधीश ने मामले के आरोपी रवि को दोषी करार देते हुए छह माह 25 दिन के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर साढ़े तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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इसके अलावा थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने वर्ष 2000 में गामा निवासी पीपलसाना थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी गामा को दोषी करार देते हुए 11 दिन के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी को एक हजार पचास रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।
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हापुड़ नगर पुलिस ने वर्ष 2010 में चेकिंग के दौरान रवि निवासी मोहल्ला नई बस्ती कोठी गेट जनपद हापुड़ को गिरफ्तार किया था। इसकी तलाशी लेने पर उसके पास से अवैध मादक पदार्थ बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी रवि के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
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मामले के दोनों पक्ष सुनने के बाद न्यायाधीश ने मामले के आरोपी रवि को दोषी करार देते हुए छह माह 25 दिन के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर साढ़े तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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इसके अलावा थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने वर्ष 2000 में गामा निवासी पीपलसाना थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी गामा को दोषी करार देते हुए 11 दिन के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी को एक हजार पचास रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।