फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   School director one year imprisonment.

स्कूल संचालक को एक साल कारावास

Thu, 28 Jul 2016 08:33 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, हापुड़
ब्यूरो/अमर उजाला, हापुड़ Updated Thu, 28 Jul 2016 08:33 PM IST
विज्ञापन
School director one year imprisonment.
court - फोटो : demo pic

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चेक बाउंस के एक मामले में स्कूल संचालक को एक साल कारावास और 2.05 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही कहा है कि जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त जेल काटनी होगी।

विज्ञापन


वरिष्ठ अधिवक्ता सतेश्वर दयाल त्यागी ने बताया कि मेरठ रोड स्थित मधुबन कालोनी निवासी जवाहर सिंह बुक सेलर्स है। उसने मोहल्ला भीमनगर निवासी तीन स्कूलों को चलाने वाले वीर सिंह को 1.02 लाख रुपये की किताबों का ऑर्डर दिया था।
विज्ञापन


रुपयों के बदले वीर सिंह ने उन्हें एक चेक दे दिया था। चेक बैंक में बाउंस हो गया। जिस पर वर्ष 2009 में पीड़ित ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मद रफी की अदालत में याचिका डाली।
विज्ञापन
विज्ञापन


बृहस्पतिवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए सीजेएम ने वीर सिंह को दोषी मानते हुए उसे एक साल का कारावास व 2.05 लाख रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई।

जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना की राशि में से 10 हजार रुपये राज्य सरकार के कोष में जमा होंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed