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स्कूल संचालक को एक साल कारावास
ब्यूरो/अमर उजाला, हापुड़
Updated Thu, 28 Jul 2016 08:33 PM IST
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- फोटो : demo pic
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चेक बाउंस के एक मामले में स्कूल संचालक को एक साल कारावास और 2.05 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही कहा है कि जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
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वरिष्ठ अधिवक्ता सतेश्वर दयाल त्यागी ने बताया कि मेरठ रोड स्थित मधुबन कालोनी निवासी जवाहर सिंह बुक सेलर्स है। उसने मोहल्ला भीमनगर निवासी तीन स्कूलों को चलाने वाले वीर सिंह को 1.02 लाख रुपये की किताबों का ऑर्डर दिया था।
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रुपयों के बदले वीर सिंह ने उन्हें एक चेक दे दिया था। चेक बैंक में बाउंस हो गया। जिस पर वर्ष 2009 में पीड़ित ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मद रफी की अदालत में याचिका डाली।
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बृहस्पतिवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए सीजेएम ने वीर सिंह को दोषी मानते हुए उसे एक साल का कारावास व 2.05 लाख रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई।
जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना की राशि में से 10 हजार रुपये राज्य सरकार के कोष में जमा होंगे।