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Hapur News: ठगी करने के पांच दोषियों को पांच-पांच साल की सजा

Wed, 14 Jan 2026 10:50 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़ Updated Wed, 14 Jan 2026 10:50 PM IST
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police send jail five people
हापुड़। फर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर ठगी करने के मामले में सीजेएम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया। न्यायालय ने पांच अभियुक्तों को पांच -पांच साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। सभी पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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गढ़ कोतवाली क्षेत्र के ब्रजघाट निवासी रजनी बंसल ने सितंबर 2022 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि वह एक शिक्षिका हैं और उनके पति विपिन बंसल निजी कंपनी में नौकरी करते है। पति के परिचित थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव चांदनेर निवासी अशोक कुमार व उनका भाई धर्मपाल नौ जून 2019 को उनके घर आए और उनकी कंपनी में रुपये लगने की बात कही। धर्मपाल ने बताया कि उन्होंने निफटेक गलोबल प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक इनवेस्टमेंट कंपनी खोल रखी है। वह लोगों का पैसा इन्वेस्ट कराकर बैंक से काफी अधिक मुनाफा दिलवाते है। आरोपियों की बातों में आकर उन्होंने 13.10 लाख रुपये विभिन्न तिथियों में आरोपी भाइयो को दे दिए। अप्रैल 2020 को उन्होंने तकादा किया तो अशोक ने बताया गया कि उन्होंने उनका पैसा दो साल के लिए फिक्स कर दिया है, इससे आपको अधिक मुनाफा होगा। पता चला कि आरोपी अशोक व धर्मपाल ने क्षेत्र के काफी लोगो के साथ धोखाधड़ी की है।
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मामले में पुलिस ने जांच कर 31 जनवरी को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया था। न्यायाधीश सौरभ वर्मा ने ग्राम चांदनेर थाना बहादुरगढ़ निवासी अशोक, धर्मपाल, सुषमा, ग्राम भड़काऊ थाना नरसैना जनपद बुलंदशहर निवासी अशोक, ग्राम बागड़पुर थाना गढ़मुक्तेश्वर निवासी चंद्रकिरण को पांच-पांच साल की साधारण सजा और प्रत्येक को 5-5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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