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Hapur News: पशु क्रूरता में दोषी को छह माह के लिए किया जिला बदर

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:04 AM IST
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Person convicted of animal cruelty banished from the district for six months
हापुड़। पशु क्रूरता और अवैध रूप से पशुओं के वध से संबंधित मामलों में आरोपी को जिला मजिस्ट्रेट/डीएम कविता मीना ने छह माह के लिए जिला बदर कर दिया है।
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पुलिस अधीक्षक की 26 फरवरी 2026 की संस्तुति और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हापुड़ नगर की रिपोर्ट के आधार पर नगर के मोहल्ला देहली गेट फिरोज बिल्डिंग के पीछे के निवासी शोएब के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई शुरू की गई थी।
पुलिस रिपोर्ट में आरोपी को आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति बताते हुए आरोप लगाया गया कि वह आर्थिक लाभ के लिए भैंस प्रजाति के पशुओं का अवैध वध कर उनके मांस की बिक्री करता है।
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मुकदमों को बनाया आधार : पुलिस रिपोर्ट में कार्रवाई के आधार के रूप में तीन प्रमुख मुकदमे शामिल किए गए, जो वर्ष 2023, वर्ष 2024 और वर्ष 2026 में दर्ज हुए है। इसके अलावा वर्ष 2017 के एक अन्य मुकदमे को भी शामिल किया गया। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर 16 अप्रैल 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी ने पुलिस रिपोर्ट का समर्थन करते हुए आरोपी को अभ्यस्त अपराधी बताया और जिला बदर किए जाने की मांग की। संवाद
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