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Hapur News: पनीर, मावा और दूध में मिलावट, 4.60 लाख का लगा जुर्माना
Tue, 14 Oct 2025 09:53 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Tue, 14 Oct 2025 09:53 PM IST
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हापुड़। शहर से लेकर गांवों तक जिले में मिलावटी खाद्य सामग्री की आपूर्ति नहीं रुक रही है। एक बार फिर से एडीएम न्यायालय ने खाद्य पदार्थों में मिलावट मिलने पर 15 मामलों का निस्तारण करते हुए 4.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह मिलावट पनीर, मावा और दूध तक में मिली है। वहीं, सितंबर माह में लिए गए सात खाद्य पदार्थ भी अद्योमानक मिले हैं। इन प्रकरणों में जुर्माने की कार्रवाई शुरू हुई है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने पिछले छह माह में यह नमूने लिए थे। इन नमूनों की जांच के बाद एडीएम न्यायालय में अलग-अलग धाराओं में वाद दायर किया गया था। इसके बाद दादू फूड्स/बेकर्स सिंभावली से लिए पनीर, गांव बदनौली में जगमाल के यहां से मिश्रित दूध, पिलखुवा में न्यू बस स्टैंड पर तोमर पनीर भंडार से लिए मावा, गांव बनखंडा में मेसर्स तुषार डेयरी से दही, पिलखुवा में न्यू बस स्टैंड पर भारत पनीर भंडार से पनीर, तहसील चौपला हापुड़ पर श्री स्वीट्स पर खोया, गांव बहवालपुर निवासी गौरव कुमार से मिश्रित दूध, गांव बदनौली में प्रदीप चौधरी के यहां से दूध और पिलखुवा में न्यू बस स्टैंड पर तोमर पनीर भंडार से लिए गए पनीर के नमूनों की जांच के बाद कार्रवाई की गई है। इन सभी पर 25-25 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
इसके साथ गांव सलारपुर में मेसर्स दिव्यांश किराना स्टोर से कुट्टू का आटा, गांव डेहरा कुटी में मेसर्स तोमर किराना स्टोर से मंगला ब्रांड मल्टी सोर्स एडिबल ऑयल, धौलाना में अजय किराना स्टोर से पंजाबी मसाला पापड़ और गांव मोहम्मदपुर खुडलिया के हरोड़ा मोड़ पर मेसर्स कंसल किराना स्टोर से कुट्टू का आटा का नमूना लेने के बाद जांच की गई। संबंधित प्रकरणों में न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी ने 50-50 हजार का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही पिलखुवा के मोहल्ला जाटान मंढैया में अमर सिंंह के यहां से समोसे पर 15 हजार और कुचेसर चौपला पर मैसर्स यश डेयरी एंड कन्फैक्शनरी से सप्रेटा दही पर 20 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
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मैदा, मसूर की दाल का नमूना भी मिला अद्योमानक
डीएम के आदेश पर सितंबर माह में विभागीय अधिकारियों की टीम ने नमूने लिए थे। यह नमूने जांच के बाद मानक के अनुरूप नहीं मिले हैं, इसमें मुरादाबाद की सत्या फ्लोर मिल्स की पैदा, पिलखुवा के मोहल्ला अशोकनगर निवासी नईम के यहां की दही, गांव गोहरा आलमगीरपुर में अमित के यहां से सरसों का तेल, मोहल्ला भगवती गंज निवासी नरेश सिंहल के यहां से मसूर की दाल, प्रीत विहार में आशुतोष प्रताप सिंह के यहां से बूंदी का लड्डू और मोहल्ला काजीवाड़ा काली मस्जिद पर युनूस के यहां से लिए मखाना का नमूना भी जांच के बाद अद्योमानक मिला है। बड़ी बात यह है कि इसमें कई खाद्य पदार्थ दूसरे जनपद और राज्य से भी जिले में इनकी आपूर्ति हो रही है। वहीं, बुलंदशहर रोड दिल्ली गेट पर मोनिश कुरैशी के यहां तंदूरी चिकन के नमूने की जांच में बाह्य पदार्थ मिला है।
जांच के बाद हो रही कार्रवाई
सभी मामलों में नमूने की जांच के बाद आए परिणाम के आधार पर न्यायालय में वाद दायर किए गए थे। संबंधित को जुर्माना जमा करने के लिए नोटिस भेजा गया है। - सुनील कुमार, सहायक आयुक्त द्वितीय
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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने पिछले छह माह में यह नमूने लिए थे। इन नमूनों की जांच के बाद एडीएम न्यायालय में अलग-अलग धाराओं में वाद दायर किया गया था। इसके बाद दादू फूड्स/बेकर्स सिंभावली से लिए पनीर, गांव बदनौली में जगमाल के यहां से मिश्रित दूध, पिलखुवा में न्यू बस स्टैंड पर तोमर पनीर भंडार से लिए मावा, गांव बनखंडा में मेसर्स तुषार डेयरी से दही, पिलखुवा में न्यू बस स्टैंड पर भारत पनीर भंडार से पनीर, तहसील चौपला हापुड़ पर श्री स्वीट्स पर खोया, गांव बहवालपुर निवासी गौरव कुमार से मिश्रित दूध, गांव बदनौली में प्रदीप चौधरी के यहां से दूध और पिलखुवा में न्यू बस स्टैंड पर तोमर पनीर भंडार से लिए गए पनीर के नमूनों की जांच के बाद कार्रवाई की गई है। इन सभी पर 25-25 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
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इसके साथ गांव सलारपुर में मेसर्स दिव्यांश किराना स्टोर से कुट्टू का आटा, गांव डेहरा कुटी में मेसर्स तोमर किराना स्टोर से मंगला ब्रांड मल्टी सोर्स एडिबल ऑयल, धौलाना में अजय किराना स्टोर से पंजाबी मसाला पापड़ और गांव मोहम्मदपुर खुडलिया के हरोड़ा मोड़ पर मेसर्स कंसल किराना स्टोर से कुट्टू का आटा का नमूना लेने के बाद जांच की गई। संबंधित प्रकरणों में न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी ने 50-50 हजार का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही पिलखुवा के मोहल्ला जाटान मंढैया में अमर सिंंह के यहां से समोसे पर 15 हजार और कुचेसर चौपला पर मैसर्स यश डेयरी एंड कन्फैक्शनरी से सप्रेटा दही पर 20 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
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मैदा, मसूर की दाल का नमूना भी मिला अद्योमानक
डीएम के आदेश पर सितंबर माह में विभागीय अधिकारियों की टीम ने नमूने लिए थे। यह नमूने जांच के बाद मानक के अनुरूप नहीं मिले हैं, इसमें मुरादाबाद की सत्या फ्लोर मिल्स की पैदा, पिलखुवा के मोहल्ला अशोकनगर निवासी नईम के यहां की दही, गांव गोहरा आलमगीरपुर में अमित के यहां से सरसों का तेल, मोहल्ला भगवती गंज निवासी नरेश सिंहल के यहां से मसूर की दाल, प्रीत विहार में आशुतोष प्रताप सिंह के यहां से बूंदी का लड्डू और मोहल्ला काजीवाड़ा काली मस्जिद पर युनूस के यहां से लिए मखाना का नमूना भी जांच के बाद अद्योमानक मिला है। बड़ी बात यह है कि इसमें कई खाद्य पदार्थ दूसरे जनपद और राज्य से भी जिले में इनकी आपूर्ति हो रही है। वहीं, बुलंदशहर रोड दिल्ली गेट पर मोनिश कुरैशी के यहां तंदूरी चिकन के नमूने की जांच में बाह्य पदार्थ मिला है।
जांच के बाद हो रही कार्रवाई
सभी मामलों में नमूने की जांच के बाद आए परिणाम के आधार पर न्यायालय में वाद दायर किए गए थे। संबंधित को जुर्माना जमा करने के लिए नोटिस भेजा गया है। - सुनील कुमार, सहायक आयुक्त द्वितीय