फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   one year jail in dowry

Hapur News: दहेज उत्पीडऩ में दोषी को एक वर्ष की सजा

Fri, 23 Aug 2024 10:11 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़ Updated Fri, 23 Aug 2024 10:11 PM IST
विज्ञापन
one year jail in dowry
हापुड़। दहेज उत्पीडऩ के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम प्रतिभा भाग्यश्री ने अभियुक्त पति को दोषी करार देते हुए एक वर्ष की सजा और 6000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन


बाबूगढ़ थाना क्षेत्र निवासी दिव्यांग कविता शर्मा ने बताया कि 11 मई 2011 में उसकी शादी संदीप शर्मा निवासी बाबूगढ़ के साथ हुई थी। संदीप हाल में खरखौदा के एक गांव कूड़ी स्थित प्राथमिक स्कूल में शिक्षक है। उसके पिता ने शादी में करीब आठ लाख रुपये व बाइक दहेज में दी थी। लेकिन इस दहेज से ससुराल पक्ष के लोग खुश नहीं थे। ससुराल पक्ष के लोग कार व दो लाख रुपये की अतिरिक्त मांग करने लगे। वर्ष 2012 में उसने एक पुत्र को जन्म दिया। छूछक में परिजनों ने करीब डेढ़ लाख का सामान दिया। लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों का मन खुश नहीं हुआ और वे उसका उत्पीडऩ करते रहे। जिसके बाद परेशान होकर उसने वर्ष 2014 में ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज उत्पीड़न व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था।
विज्ञापन


पुलिस ने मामले की जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। इस मामले में न्यायाधीश ने आरोपी पति संदीप शर्मा पुत्र पूरन चंद शर्मा को धारा 498 ए क अंतर्गत पांच हजार रुपये का अर्थदंड व एक वर्ष के साधारण कारावास व धारा चार दहेज उत्पीड़न अधिनियम के अंतर्गत एक हजार रुपये अर्थदंड व छह माह के साधारण कारावास से दंडित किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed