फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   notice to dm and sp

Hapur News: राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग ने डीएम-एसपी से मकान ध्वस्त करने के मांगे तथ्य

Fri, 29 Sep 2023 10:03 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़ Updated Fri, 29 Sep 2023 10:03 PM IST
विज्ञापन
notice to dm and sp
हापुड़। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने गांव सादिकपुर में वर्ष 2008 में एक मकान को ध्वस्त करने के मामले में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी किया है। जिसमें पंद्रह दिन के अंदर मामले में जांच कर सभी तथ्य व मामले में की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी है।
विज्ञापन


गांव सादिकपुर निवासी 72 वर्षीय हुकमचंद ने बताया कि एक अक्तूबर 1985 को उन्होंने गांव सादिकपुर में धर्मवीर से नियम अनुसार भूमि का बैनामा कराया थी। जिसका क्षेत्रफल 0.80 हेक्टेयर था। उक्त भूमि में उनके द्वारा मकान बनाया गया था। यह भूमि सरकारी दस्तावेजों में भी आबादी और उनके नाम से दर्ज है। इसके बाद भी वर्ष 2008 में तहसील प्रशासन और पुलिस टीम ने उनकी भूमि को ग्राम समाज की बताते हुए मकान को ध्वस्त कर दिया। इस सदमे से उनकी पत्नी की मौत भी हो गई। तभी से ही वह किराए के मकान में रह रहा हैं। जिसकी उनके द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में शिकायत की गई। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आयोग के सहायक निदेशक गुलशन कुमार पहाड़िया ने डीएम व एसपी को नोटिस जारी किया है। जिसमें मामले की जांच कर सभी जानकारी मांगी गई है। इतना ही नहीं नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि यदि पंद्रह दिन के अंदर डीएम व एसपी जानकारी नहीं देते है तो आयोग द्वारा दीवानी अदालत की शाक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। जिसमें इन अधिकारियों को व्यक्तिगत रुप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed