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Hapur News: मोबाइल फोन लूटने के दोषी को एक वर्ष दस दिन की सजा

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 04 Jan 2026 10:46 PM IST
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Man sentenced to one year and ten days for robbing mobile phone
हापुड़। न्यायालय ने मोबाइल फोन लूटने के एक दोषी को एक वर्ष दस दिन की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी को दो हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। थाना हापुड़ देहात पुलिस ने वर्ष 2022 को राहुल निवासी गांव मुरादपुर थाना हापुड़ देहात जिला हापुड़ को मोबाइल फोन लूटने के आरोप में गिरफ्तार किया था। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। न्यायालय ने सुनवाई करते हुए जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई एक वर्ष व दस दिन व दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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