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Hapur News: छेड़छाड़ करने के दोषी को एक वर्ष नौ माह की सजा

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 17 Dec 2025 10:31 PM IST
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Man sentenced to one year and nine months for molestation
हापुड़। न्यायालय ने छेड़छाड़ करने के दोषी को एक वर्ष नौ माह व 16 दिन की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी को एक हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया। थाना देहात पुलिस ने वर्ष 2018 को आजाद निवासी गांव ललियाना थाना किठौर जिला मेरठ को छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। न्यायालय ने बुधवार को सुनवाई करते हुए दोषी आजाद को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई एक वर्ष नौ माह व 16 दिन व एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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