{"_id":"69a1d4acb7fd849c860d7aaf","slug":"man-sentenced-to-four-years-in-prison-for-attempting-to-rape-woman-hapur-news-c-135-1-hpr1001-137750-2026-02-27","type":"story","status":"publish","title_hn":"Hapur News: महिला से दुष्कर्म का प्रयास करने के दोषी को चार वर्ष की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Hapur News: महिला से दुष्कर्म का प्रयास करने के दोषी को चार वर्ष की सजा
विज्ञापन
हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय ने घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म के प्रयास के दोषी को चार वर्ष की सजा सुनाई। न्यायालय ने दोषी को 6500 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
थाना धौलाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 15 मई 2018 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि 14 मई 2018 की रात करीब दस बजे वह घर में अकेली थी और उनकी पुत्री छत पर सोई हुई थीं। इसी बीच पड़ोस में रहने वाला चमन जबरन उनके घर में घुस आया और छेड़छाड़ करने लगा।
विरोध करने पर आरोपी उन्हें एक कमरे में खींच कर ले गया और दुष्कर्म करने का प्रयास किया। शोर सुनकर उनकी पुत्री छत से नीचे आ गई और पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग भी यहां एकत्र हो गए। जिन्हें देख आरोपी उन्हें जान से मारने की धमकी देकर यहां से भाग गया। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी चमन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
विज्ञापन
इसके बाद पुलिस ने साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / त्वरित न्यायाधीश मिताली गोविंद राव ने सुनवाई करते हुए दोषी को धारा 376 के गंभीर आरोप से दोषमुक्त कर दिया। जबकि अन्य धाराओं में दोषी को चार वर्ष व 6500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
थाना धौलाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 15 मई 2018 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि 14 मई 2018 की रात करीब दस बजे वह घर में अकेली थी और उनकी पुत्री छत पर सोई हुई थीं। इसी बीच पड़ोस में रहने वाला चमन जबरन उनके घर में घुस आया और छेड़छाड़ करने लगा।
विज्ञापन
विरोध करने पर आरोपी उन्हें एक कमरे में खींच कर ले गया और दुष्कर्म करने का प्रयास किया। शोर सुनकर उनकी पुत्री छत से नीचे आ गई और पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग भी यहां एकत्र हो गए। जिन्हें देख आरोपी उन्हें जान से मारने की धमकी देकर यहां से भाग गया। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी चमन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
विज्ञापन
इसके बाद पुलिस ने साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / त्वरित न्यायाधीश मिताली गोविंद राव ने सुनवाई करते हुए दोषी को धारा 376 के गंभीर आरोप से दोषमुक्त कर दिया। जबकि अन्य धाराओं में दोषी को चार वर्ष व 6500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।