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Hapur News: अवैध शराब बेचने के दोषी को 10 माह की सजा

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 24 Jul 2026 10:49 PM IST
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Man convicted of selling illicit liquor sentenced to 10 months in jail
हापुड़। अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में कोर्ट ने दोषी को 10 माह 22 दिन की सजा सुनाई गई है। साथ ही अर्थदंड भी दिया है। बाबूगढ़ पुलिस ने हापुड़ के मोहल्ला रफीकनगर निवासी सलमान को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। मामले में कोर्ट ने जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई अवधि व एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। संवाद
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