फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   Man convicted of raping a minor sentenced to ten years in prison.

Hapur News: नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को दस वर्ष की सजा

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 24 Aug 2026 10:08 PM IST
विज्ञापन
Man convicted of raping a minor sentenced to ten years in prison.
हापुड़। एडीजे स्पेशल पॉक्सो की अदालत ने किशोरी को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने के एक अभियुक्त को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे दस वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
विज्ञापन

थाना धौलाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने वर्ष 2020 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि आरोपी अशफाक निवासी गांव सिरोधन एक वर्ष पहले से उनके मकान पर किराए पर रहने आया था। वह ऑटो चलाने का काम करता था। आठ अगस्त 2020 की दोपहर करीब दो बजे आरोपी बहला फुसलाकर 16 वर्षीय कक्षा 11वीं की छात्रा उनकी पुत्री को भगाकर ले अपने साथ गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। आरोपी को जाते समय मोहल्ले के काफी लोगों ने देखा।
विज्ञापन

उन्होंने पुत्री को काफी तलाश किया लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। इसके बाद वह अपने परिजनों के साथ थाने पहुंची और पुलिस से मामले की शिकायत की। शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे दस वर्ष के कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed