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Hapur News: युवक की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

Wed, 19 Feb 2025 10:43 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़ Updated Wed, 19 Feb 2025 10:43 PM IST
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lifetime jail
हापुड़। पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2010 में हुए राजीव हत्याकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ त्वरित न्यायालय ने बुधवार को निर्णय सुनाया। न्यायाधीश मिताली गोविंद राव ने मामले के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 28 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। वहीं, मामले के दूसरे नाबालिग आरोपी के खिलाफ जुवेनाइल कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन है।
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पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला चंडी मंदिर कालोनी निवासी कृष्ण कुमार ने चार अगस्त 2010 को कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उसने कहा कि उनका लड़का राजू उर्फ राजीव उम्र करीब 30 वर्ष अपने प्रोपर्टी डीलर के सिखैड़ा रोड पिलखुवा स्थित कार्यालय में बैठा था। तभी चंडी मंदिर कॉलोनी निवासी बबलू उर्फ विनोद व उसका नाबालिग पुत्र अपने हाथों में तमंचे लेकर आए और उसके पुत्र से गाली-गलौज करने लगे।
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उनके पुत्र ने मौके से भागने का प्रयास किया। लेकिन आरोपियों ने उसे भागते हुए पकड़ लिया और गोली मार दी। जिससे उनके पुत्र की मौत हो गई। वह भी मौके पर पहुंच गए और आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया। लेकिन बबलू ने तमंचे की बट से उन्हें भी चोटिल कर दिया और आरोपी मौके से फरार हो गए। शोर मचाने पर काफी लोग मौके पर आ गए।
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पुलिस ने बबलू व उसके नाबालिग पुत्र के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ त्वरित न्यायालय प्रथम कोर्ट में चल रही थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश मिताली गोविंद राव ने निर्णय सुनाया।


न्यायाधीश मिताली गोविंद राव ने मामले के आरोपी बबलू उर्फ विनोद को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 28 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। मामले के दूसरे नाबालिग आरोपी के खिलाफ जुवेनाइल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है।
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