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Hapur News: नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को दस वर्ष की सजा

Wed, 26 Apr 2023 10:31 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़ Updated Wed, 26 Apr 2023 10:31 PM IST
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kidnap and rapist go to jail
हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के एक मामले में बुधवार को निर्णय सुनाया। जिसमें कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि बहादुरगढ़ क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी थी। जिसमें उसने कहा कि 22 फरवरी 2019 की सुबह करीब पांच बजे उसकी 16 वर्षीय पुत्री घर से शौच के लिए खेत पर जा रही थी। रास्ते में पहले से ही घात लगाकर बैठा गुड्डू उनकी पुत्री का अपहरण कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर अपहरण पीड़िता को बरामद कर लिया।
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पुलिस ने मामले के आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट में चल रही थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने आरोपी गुड्डू दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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