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Hapur News: पुलिस पर फायरिंग करने के दोषी का साढ़े सात साल की सजा
Fri, 02 Feb 2024 10:05 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Fri, 02 Feb 2024 10:05 PM IST
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हापुड़। मुठभेड़ के दौरान पुलिस पर फायरिंग कर हत्या का प्रयास करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय ने आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोषी को साढ़े सात साल की सजा सुनाई है।
प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) नरेश चंद शर्मा ने बताया कि 31 जुलाई 2017 को थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस की बदमाशों के साथ गांव अक्खापुर के पास मुठभेड़ हो गई। आरोप था कि गांव सरुरपुर निवासी आसिफ व उसके साथी नाजिम, शान मोहम्मद, बुरहान, व मुस्तफा ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय के यहां चल रही थी। शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. रीमा बंसल ने मुकदमे में निर्णय सुनाते हुए आरोपी आसिफ को दोषी करार दिया। कारावास की सजा के साथ उस पर साढ़े 11 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश जारी किए गए हैं।
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प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) नरेश चंद शर्मा ने बताया कि 31 जुलाई 2017 को थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस की बदमाशों के साथ गांव अक्खापुर के पास मुठभेड़ हो गई। आरोप था कि गांव सरुरपुर निवासी आसिफ व उसके साथी नाजिम, शान मोहम्मद, बुरहान, व मुस्तफा ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय के यहां चल रही थी। शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. रीमा बंसल ने मुकदमे में निर्णय सुनाते हुए आरोपी आसिफ को दोषी करार दिया। कारावास की सजा के साथ उस पर साढ़े 11 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश जारी किए गए हैं।
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