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निकाय चुनाव : अध्यक्ष पद के लिए 30, सभासद के लिए न्यूनतम 21 वर्ष जरूरी

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 15 Nov 2022 10:06 PM IST
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अध्यक्ष पद के लिए 30, सभासद के लिए न्यूनतम 21 वर्ष जरूरी
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हापुड़। निकाय चुनाव की तैयारी अब तेज हो गई हैं। दावेदार अब शासन से आरक्षण सूची के आने का इंतजार कर रहे हैं। आरक्षण की सूची जारी होते ही उम्मीदवार चुनाव की तैयारियों में जुट जाएंगे। लेकिन, अध्यक्ष पद पर वहीं उम्मीदवार चुनाव लड़ सकेंगे जिनकी उम्र 30 वर्ष पूरी हो चुकी हो। जबकि, सभासद पद पर दावेदारी के लिए आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष रखी गई है। चुनाव आयोग ने जिला प्रशासन को निर्देश जारी कर कहा है कि जिनकी उम्र पूरी नहीं हो उनका नामांकन स्वत: ही निरस्त मान लिया जाए।
जिले में तीन नगर पालिका और एक नगर पंचायत है जिनमें, कुल 101 वार्ड हैं। हापुड़ नगर पालिका में 41, गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका में 25, पिलखुवा नगर पालिका में 25 और बाबूगढ़ नगर पंचायत में कुल 10 वार्ड हैं। एक-एक वार्ड में सभासद पद पर उम्मीदवारों की भरमार है। इस बार सबसे अधिक संख्या 35 वर्ष तक के युवाओं की है। उम्मीदवार बड़ी पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन, कुछ युवा ऐसे भी हैं जो निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरेंगे।
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वहीं, कुछ युवा अध्यक्ष पद पर भी अपनी ताल ठोकने की तैयारियों में हैं। वह इन दिनों सोशल मीडिया के साथ-साथ वार्डों में जाकर युवा मतदाताओं को अपने पक्ष में रिझाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे में इन युवाओं को आयोग की ओर से जारी निर्देश का अध्ययन करना चाहिए जिसमें अध्यक्ष पद के लिए आयु सीमा न्यूनतम 30 वर्ष व सभासद के लिए 21 वर्ष रखी गई है।
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आपत्ति दर्ज होने पर देना होगा प्रमाण पत्र
अध्यक्ष पद के लिए यदि कोई युवा प्रत्याशी नामांकन दाखिल करता है और उसके विरोध में आपत्ति लगती है तो, ऐसी स्थिति में उन्हें आयु प्रमाण पत्र व अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र देने होंगे। आपत्ति लगने के बाद प्रमाण पत्र न दे पाने वाले प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया जाएगा।

टैक्स का नहीं होना चाहिए बकाया
सहायक निर्वाचन अधिकारी श्रवण कुमार त्यागी ने बताया कि निकायों में हाउस, पानी, प्रतिष्ठान आदि टैक्स वसूल किया जाता है। नगर पालिका व नगर पंचायत में वसूला जाने वाला टैक्स बकाया नहीं होना चाहिए। नामांकन दाखिल करने के दौरान निकाय टैक्स के अंतिम बिल की छायाप्रति लगानी होगी। आरक्षण की श्रेणी में जाति प्रमाण पत्र, शपथ प्रमाण पत्र देना होगा। इसके साथ ही आपराधिक मामलों का रिकॉर्ड, संपत्ति व दायित्व का विवरण शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।
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