फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   hapur news

दुष्कर्म के दोषी तांत्रिक को दस वर्ष के कारावास की सजा

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 20 Oct 2022 09:57 PM IST
विज्ञापन
hapur news
दुष्कर्म के दोषी तांत्रिक को दस वर्ष के कारावास की सजा
विज्ञापन

हापुड़। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट कोर्ट ने एक तांत्रिक को दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया है। जिसमें कोर्ट ने दोषी को दस वर्ष के कारावास की सजा के साथ ही तीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक विनीता त्यागी ने बताया कि सात नवंबर 2014 को पिलखुवा कोतवाली में एक व्यक्ति ने तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि वह छह नवंबर 2014 को उपचार के लिए अपनी पत्नी को मोहल्ला रमपुरा थाना पिलखुवा निवासी तांत्रिक महेश तोमर के पास लेकर गया। जहां पर तांत्रिक उसे घर पर बैठाकर, उसकी पत्नी को उपचार करने के बहाने जंगल में ले गया। तांत्रिक ने उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं तांत्रिक ने कहा कि यदि वह इस घटना के बारे में किसी को बताएगी तो वह और उसका पति पागल हो जाऐंगे। लेकिन डरी हुई हालत में उसकी पत्नी ने घटना के बारे में बता दिया।
विज्ञापन

पीड़ित अनुसूचित जाति से से होने के कारण पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दुष्कर्म के साथ ही एससीएसटी एक्ट की धारा में दर्ज की। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट कोर्ट में चल रही थी। जिसमें दोनों पक्षों को सुनने के बाद बृहस्पतिवार को न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने आरोपी महेश तोमर को दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगताना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed