गांजा रखने के दो दोषियों को 13-13 माह की सजा
हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय ने प्रतिबंधित नशीला पदार्थ गांजा रखने वाले दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 13-13 माह की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों दोषियों पर तीन-तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक आशीष कुमार ने बताया कि सिंभावली पुलिस ने 25 जुलाई 2021 को एक मुकदमा दर्ज किया। जिसमें पुलिस ने कहा है कि किठौर मार्ग पर डिवाई पुल पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने मोहल्ला अस्पताल वाला, कस्बा शाहजहांपुर थाना किठौर निवासी राहुल व मोहल्ला खत्रीवाड़ा, कस्बा व थाना सिकंदराबाद जिला बुलंदशहर निवासी अमन कुमार को गिरफ्तार किया। जिसकी तलाशी लेने पर उनके पास से तीन-तीन किलो प्रतिबंधित नशीला पदार्थ गांजा बरामद हुआ। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय कोर्ट में चल रही थी। शनिवार को न्यायाधीश छाया शर्मा ने निर्णय सुनाते हुए दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया और 13-13 माह की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने तीन-तीन हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। जिसको जमा न करने पर दोषियों को एक-एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।