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हत्या के मामले में तीन को आजीवन कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 19 Apr 2021 12:34 AM IST
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हत्या के मामले में तीन को आजीवन कारावास
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हापुड़। हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हापुड़ रेनू राव ने तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस-दस हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
एडीजीसी हापुड़ नरेश चंद्र शर्मा ने बताया कि थाना धौलाना क्षेत्र की सपनावत चौकी में 11 मई 2015 को गांव भावा निवासी ग्राम प्रधान चमन सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया गया था कि सुबह उन्हें सूचना मिली कि भटौना निवासी एक किसान के खेत में एक व्यक्ति का शव पड़ा है। बताया था कि करीब 35 वर्षीय व्यक्ति के हाथ पर चमन बबीता लिखा हुआ था। पुलिस की विवेचना के दौरान शव की शिनाख्त बुलंदशहर के सिकंदराबाद के गेसूपुर की मडैया निवासी चमन के रूप में हुई थी। पुलिस ने मामले में थाना गुलावठी जनपद बुलंदशहर के गांव भटौना निवासी गौरव उर्फ छोटू, पिंटू, सोनू को साक्ष्यों के आधार पर आरोपी माना था। पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल के बाद न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
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अब न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने और गवाही प्रक्रिया पूरी कराने के बाद तीनों आरोपियों को दोषी माना है। तीनों दोषियों को आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक-एक वर्ष अतिरिक्त कारावास के भी आदेश दिए हैं।
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