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पंचायत चुनाव में 17 विकल्प का प्रयोग कर सकेंगे मतदाता

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 25 Mar 2021 11:38 PM IST
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hapur news
पंचायत चुनाव में 17 विकल्प का प्रयोग कर सकेंगे मतदाता
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हापुड़। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान के विकल्प का निर्धारण किया गया है। मतदान के दौरान वोट डालने के लिए मतदाता को 17 विकल्पों में से किसी एक को अपने पास रखना अनिवार्य होगा।

मतदान के दौरान वोटर आईडी के अलावा कुछ ऐसे विकल्प दिए जाते हैं, जिनका प्रयोग मतदाताओं द्वारा किया जाता है। लेकिन जानकारी के अभाव में कुछ लोग दूसरे विकल्पों को साथ ले जाते हैं और उन्हें केंद्र से लौटा दिया जाता है। इसके लिए चुनाव आयोग ने कुछ निर्देश जारी किए हैं। जिसके तहत आगामी पंचायत चुनाव में मतदाता कुल 17 विकल्पों का प्रयोग कर सकेंगे। इनमें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, अद्यतन फोटोयुक्त किसान बही, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख, फोटो युक्त संपत्ति संबंधी अभिलेख, बैंक व डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक, फोटो युक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटो युक्त शस्त्र लाइसेंस, फोटो युक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण-पत्र, मनरेगा का फोटो युक्त जॉबकार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, राशन कार्ड, सांसद, विधायक व विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, राज्य अथवा केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों व स्थानीय निकायों एवं पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मियों को जारी किए गए फोटो युक्त पहचान-पत्र। सहायक चुनाव अधिकारी श्रवण कुमार ने बताया कि चुनाव में मतदाता इन 17 विकल्पों का प्रयोग कर सकते हैं।
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