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उद्योगों में एसटीपी लगाने के मामले में बरतें गंभीरता: सीडीओ
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भूजल दूषित करने वाले उद्योगों पर होगी कार्रवाई
हापुड़। जिला पर्यावरण समिति की बैठक में सीडीओ ने उद्योगों में एसटीपी लगाने व 15 वर्ष से पुराने पेट्रोल व 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर पालिकाओं को कचरे के निस्तारण पर गंभीरता बरतने के लिए कहा।
विकास भवन में आयोजित बैठक में मुख्य विकास अधिकारी उदय सिंह ने बताया कि हापुड़ के ऐसे उद्योग हैं जिनमें एसटीपी लगा है, लेकिन कार्य नहीं कर रहे हैं या ऐसे उद्योग जिनमें एसटीपी की आवश्यकता है, उनको चिन्हित किया जाए। ऐसे उद्योगों के संचालकों की बैठक बुलाकर प्रशासन द्वारा एसटीपी की स्थापना करायी जाए। संबंधित उद्योगों से भू राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही भी करायी जाए। अगर आदेश की अवेहना होती है तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
मुख्य विकास अधिकारी ने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया कि जनपद के अंतर्गत 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहन एवं 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों को ब्लैक लिस्ट करते हुए कानूनी नोटिस जारी किया जाए। ऐसे वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जाए। मुख्य विकास अधिकारी ने समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत के अधिकारियों को निर्देशित किया कि उनके क्षेत्र के अंतर्गत समस्त ठोस अपशिष्ट का निस्तारण कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने इसके लिए दुकानदारों को भी जागरूक करने के निर्देश दिए, ताकि इसमें किसी प्रकार की परेशानी न हो।
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हापुड़। जिला पर्यावरण समिति की बैठक में सीडीओ ने उद्योगों में एसटीपी लगाने व 15 वर्ष से पुराने पेट्रोल व 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर पालिकाओं को कचरे के निस्तारण पर गंभीरता बरतने के लिए कहा।
विकास भवन में आयोजित बैठक में मुख्य विकास अधिकारी उदय सिंह ने बताया कि हापुड़ के ऐसे उद्योग हैं जिनमें एसटीपी लगा है, लेकिन कार्य नहीं कर रहे हैं या ऐसे उद्योग जिनमें एसटीपी की आवश्यकता है, उनको चिन्हित किया जाए। ऐसे उद्योगों के संचालकों की बैठक बुलाकर प्रशासन द्वारा एसटीपी की स्थापना करायी जाए। संबंधित उद्योगों से भू राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही भी करायी जाए। अगर आदेश की अवेहना होती है तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
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मुख्य विकास अधिकारी ने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया कि जनपद के अंतर्गत 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहन एवं 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों को ब्लैक लिस्ट करते हुए कानूनी नोटिस जारी किया जाए। ऐसे वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जाए। मुख्य विकास अधिकारी ने समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत के अधिकारियों को निर्देशित किया कि उनके क्षेत्र के अंतर्गत समस्त ठोस अपशिष्ट का निस्तारण कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने इसके लिए दुकानदारों को भी जागरूक करने के निर्देश दिए, ताकि इसमें किसी प्रकार की परेशानी न हो।
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