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आज से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध, टीमें गठित

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 01 Oct 2019 11:45 PM IST
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hapur news
आज से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध
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हापुड़। आज से सिंगल यूज प्लास्टिक व पॉलिथीन के प्रयोग पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। अगर कोई बिक्री करते मिला तो उससे जुर्माना तक वसूला जाएगा। इस आदेश को प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन ने टीमें भी गठित कर दी हैं। प्रशासन के अलावा नगर पालिका की टीम अभियान चलाने के अलावा लोगों को भी जागरूक करेगी।
2 अक्तूबर को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई जा रही है। स्वच्छ भारत मिशन का आगाज भी इसी दिन हुआ था। अब गांधी जयंती पर देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक व पॉलिथीन पर प्रतिबंध के आदेश भी हो गए हैं। इसका पालन करने के लिए जिला प्रशासन से लेकर नगर पालिका द्वारा व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वहीं कार्रवाई को लेकर डीएम ने कमेटी का भी गठन कर दिया है।
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सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग से नाले-नालियां चोक होने, जलभराव, पशुओं द्वारा खाने से उनकी मौत जैसी कई तरह की परेशानी होती है। इससे जानलेवा बीमारी जैसे कैंसर आदि होने की भी संभावना रहती है। एक तरफ जहां इसका प्रयोग आरामदायक होता है। वहीं यह कितने लोगों को प्रभावित भी करता है। सरकार के इस आदेश से दो अक्तूबर से सिंगल यूज प्लास्टिक के दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। इनके प्रयोग से होने वाली हानियों के ग्राफ में भी कमी आने की पूरी संभावना जताई जा रही है। इसके अगर कोई फिर भी प्लास्टिक का प्रयोग करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। उनसे जुर्माना वसूला जाएगा।
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अभियान के लिए टीम का गठन
हापुड़ में अभियान के लिए टीम का गठन किया गया है। इसमें एसडीएम हापुड़ अध्यक्ष, नगर पालिका ईओ सचिव, जिला उद्योग केंद्र के नामित प्रतिनिधि, सहायक श्रमायुक्त, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण विभाग, सीओ हापुड़, एचपीडीए नामित प्रतिनिधि व खाद्य निरीक्षक सदस्य के रूप में शामिल रहेंगे।

यह आएंगे प्रतिबंध के दायरे में
- 50 माइक्रोन से कम की पॉलीथिन
- पॉलीथिन में बंद पानी पैकेट
- 200 एमएल की बॉटल्स
- सिंगल यूज डिस्पोजल सामान
- प्लास्टिक के डिस्पोजल डिब्बे व स्ट्रा
- प्लास्टिक व थर्माकोल की डेकोरेशन में प्रयोग सामान
- सिंगल यूज प्लास्टिक
कोट-
नगर पालिका ईओ जेके आनंद ने बताया कि बताया कि दो अक्तूबर से सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक प्रभावी हो जाएगी। इनको बेचने, खरीदने व प्रयोग में लाना अपराध होगा। नियमों की अवहेलना करने पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई होगी। अधिक बार नियमों को तोड़ने पर सजा भी हो सकती है। प्रतिबंध को प्रभावी बनाने के लिए टीमें भी तैयार की गई हैं। नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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