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चेक बाउंस मामले में दोषी को एक वर्ष कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 28 Jul 2019 12:45 AM IST
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चेक बाउंस मामले में दोषी को एक वर्ष कारावास
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हापुड़। नगर क्षेत्र में एक चेक बाउंस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हेमंत कुमार ने आरोपी को दोषी माना है। उसको एक साल कारावास व 40 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अधिवक्ता संजय कंसल ने बताया कि गांव असौड़ा निवासी सुभाष शर्मा पुत्र चंद्रमोहन शर्मा ने अपने एक परिचित मोहम्मद मिराज खान पुत्र अब्दुल रसीद निवासी रफीक नगर को निजी कारोबार के लिए 33 लाख रुपये की रकम उधार दी थी। आरोपी ने धनराशि जल्द वापस लौटाने की बात कही थी, लेकिन दो माह बाद रकम वापस मांगने पर उसने नहीं दिए। पीड़ित के दोबारा मांगने पर आरोपी ने 12 मार्च 2015 को 30 जनवरी 2016 का चेक दिया। चेक भुगतान के लिए लगाने पर वह बाउंस हो गया। पीड़ित ने अपने वकील के माध्यम से आरोपी को इससे अवगत भी कराया। न्यायालय ने 30 मई 2016 को आरोपी मोहम्मद मिराज को धारा 138 एनआई एक्ट में तलब किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अब आरोपी को दोषी माना है। न्यायालय ने आरोपी को एक वर्ष कारावास व 40 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसमें 39.50 लाख रुपये की धनराशि पीड़ित को देय होगी, जबकि शेष धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जमा होगी। धनराशि अदा नहीं करने पर उसकी वसूली आरोपी की संपत्ति से की जाएगी। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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