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Hapur News: तीन पहिया वाहन वाले पात्रता सूची से होंगे बाहर
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संवाद न्यूज एजेंसी
हापुड़ । प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में पात्रता को लेकर नियमों बड़ा बदलाव किया गया है। नई आवास नीति के तहत तीन पहिया वाहन वाले पात्रता सूची से बाहर हो जाएंगे। जबकि, 15 हजार तक मासिक वेतन लेने वालों को इसका लाभ दिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए इस बार 145 लोगों ने आवेदन किया था। जिन्हें विभाग ने पात्र पाया था, अब इनकी पुन: जांच कर 31 अगस्त तक लाभार्थियों का चयन किया जाएगा।
योजना का लाभ लेने के लिए अभी तक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को पात्र माना जाता था, लेकिन नई पात्रता सूची के नियमों में बदलाव के बाद फ्रिज, बाइक होने के बाद भी योजना का लाभ मिल सकेगा। इस योजना के तहत 1.20 लाख रुपये सरकार मकान बनाने के लिए मदद के रूप में देती है। बता दें कि केंद्र सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इन नए नियमों को बनाया है। इसको लेकर सीडीओ हिमांशु गौतम ने भी पत्रकार वार्ता कर जानकारी दी है।
यह होंगे अपात्र
- किसी के पास तीन या चार पहिया मोटराइज्ड वाहन होगा तो उस परिवार के सदस्य को पात्र नहीं माना जाएगा।
- कृषि उपयोग के लिए भी तीन या चार पहिया वाहन रखने वाला परिवार भी योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
- 50 हजार रुपये या इससे अधिक के क्रेडिट कार्ड वाला व्यक्ति।
- सरकारी कर्मचारी, गैर कृषि इंटरप्राइजेज में पंजीयन होना।
- आयकर व व्यवसायिक कर जमा करने वाले।
- 2.5 एकड़ सिंचित व पांच एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि वाला परिवार।
-ब्लॉक अनुसार होगा सर्वे--
ब्लॉकवार सर्वे करने के साथ ही पंजीयन व ग्राम पंचायत के अनुसार मैपिंग की जाएगी। सर्वे के दौरान सरकारी कर्मचारी ही कार्य करेगा। निजी कर्मचारी सर्वे का कार्य नहीं करेंगे।
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तीन किश्तों में मिलेंगे 1.20 लाख रुपये--
योजना के तहत लाभ देने के लिए तीन किश्तों में 1.20 लाख रुपये दिए जाएंगे। जिसमें 40 हजार की पहली, 70 हजार की दूसरी और 10 हजार की तीसरी किस्त होगी।
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यह होंगे योजना के लिए पात्र--
- आश्रयविहिन परिवार, बेसहारा, भिक्षावृति कर जीवनयापन करने वाले
- हाथ से मैला ढोने वाले
- आदिम जनजातीय समूह
- वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर
परियोजना निदेशक शेख अख्तर ने कहा कि योजना के पात्रों को लेकर कुछ बदलाव हुए हैं। इस बार 145 आवेदन आए थे, इन सभी की पुन: जांच इसी माह पूरी कर पात्रों की सूची शासन को भेज दी जाएगी।
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हापुड़ । प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में पात्रता को लेकर नियमों बड़ा बदलाव किया गया है। नई आवास नीति के तहत तीन पहिया वाहन वाले पात्रता सूची से बाहर हो जाएंगे। जबकि, 15 हजार तक मासिक वेतन लेने वालों को इसका लाभ दिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए इस बार 145 लोगों ने आवेदन किया था। जिन्हें विभाग ने पात्र पाया था, अब इनकी पुन: जांच कर 31 अगस्त तक लाभार्थियों का चयन किया जाएगा।
योजना का लाभ लेने के लिए अभी तक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को पात्र माना जाता था, लेकिन नई पात्रता सूची के नियमों में बदलाव के बाद फ्रिज, बाइक होने के बाद भी योजना का लाभ मिल सकेगा। इस योजना के तहत 1.20 लाख रुपये सरकार मकान बनाने के लिए मदद के रूप में देती है। बता दें कि केंद्र सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इन नए नियमों को बनाया है। इसको लेकर सीडीओ हिमांशु गौतम ने भी पत्रकार वार्ता कर जानकारी दी है।
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यह होंगे अपात्र
- किसी के पास तीन या चार पहिया मोटराइज्ड वाहन होगा तो उस परिवार के सदस्य को पात्र नहीं माना जाएगा।
- कृषि उपयोग के लिए भी तीन या चार पहिया वाहन रखने वाला परिवार भी योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
- 50 हजार रुपये या इससे अधिक के क्रेडिट कार्ड वाला व्यक्ति।
- सरकारी कर्मचारी, गैर कृषि इंटरप्राइजेज में पंजीयन होना।
- आयकर व व्यवसायिक कर जमा करने वाले।
- 2.5 एकड़ सिंचित व पांच एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि वाला परिवार।
-ब्लॉक अनुसार होगा सर्वे
ब्लॉकवार सर्वे करने के साथ ही पंजीयन व ग्राम पंचायत के अनुसार मैपिंग की जाएगी। सर्वे के दौरान सरकारी कर्मचारी ही कार्य करेगा। निजी कर्मचारी सर्वे का कार्य नहीं करेंगे।
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तीन किश्तों में मिलेंगे 1.20 लाख रुपये
योजना के तहत लाभ देने के लिए तीन किश्तों में 1.20 लाख रुपये दिए जाएंगे। जिसमें 40 हजार की पहली, 70 हजार की दूसरी और 10 हजार की तीसरी किस्त होगी।
यह होंगे योजना के लिए पात्र
- आश्रयविहिन परिवार, बेसहारा, भिक्षावृति कर जीवनयापन करने वाले
- हाथ से मैला ढोने वाले
- आदिम जनजातीय समूह
- वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर
परियोजना निदेशक शेख अख्तर ने कहा कि योजना के पात्रों को लेकर कुछ बदलाव हुए हैं। इस बार 145 आवेदन आए थे, इन सभी की पुन: जांच इसी माह पूरी कर पात्रों की सूची शासन को भेज दी जाएगी।