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सामाजिक दूरी के उल्लंघन में 68 पर केस

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 04 May 2021 12:16 AM IST
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सामाजिक दूरी के उल्लंघन में 68 पर केस
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गढ़मुक्तेश्वर। सिंभावली पुलिस ने विभिन्न गांवों में रात के समय लॉकडाउन का उल्लंघन करने और कोरोना संक्रमण को लेकर जारी गाइडलाइन का पालन न करने पर 46 लोगों को नामजद करते हुए 68 पर केस दर्ज किया है।

सिंभावली एसओ राहुल चौधरी ने बताया कि रविवार को पुलिस टीम गश्त कर रही थी। सिंभावली आरएसके इंटर कॉलेज के बाहर जराफत, कामरान, अब्दुल कादिर, मोरूद्दीन निवासी गांव आरिफपुर थाना बाबूगढ़ समेत मदस्सिर आलम, फरमान, शाह आलम, फिरोज खान निवासी गांव सरावनी थाना बाबूगढ़ भीड़ लगाकर बैठे हुए थे। इनमें से किसी भी व्यक्ति ने मास्क नहीं लगाया हुआ था। इसके अलावा इंटर कॉलेज के पास ही कृष्ण, चमन निवासी गांव मुक्तेश्वरा, सौरभ निवासी निवासी गांव औरंगाबाद, चतर सिंह निवासी दौलतपुर गाजियाबाद समेत दस अज्ञात व्यक्ति भी भीड़ लगाए हुए थे, जो न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे और न ही मास्क समेत कोविड-19 संक्रमण को लेकर जारी अन्य गाइडलाइन का पालन कर रहे थे। थोड़ी दूर पर ही मांगेराम निवासी गांव सलारपुर, रवि, अरु ण कुमार निवासी गांव बंगौली, सतपाल निवासी फरीदपुर गौसाई, महेंद्र निवासी गांव भगवानपुर, राजेश, वीरपाल निवासी गांव कुराना, हुकम सिंह निवासी गांव मुरादपुर समेत छह अन्य व्यक्ति भी एक-दूसरे के आस-पास बैठे हुए थे। उन्होंने बताया कि आरएसके इंटर कॉलेज के पश्चिम-उत्तर दिशा में भी लोगों की भीड़ एकत्र थी, जिनमें वसीम, अंकित त्यागी, परवेज, इकबाल निवासी गांव नगला बड, सलीम निवासी गांव बक्सर, मुजफ्फर अली, मोहम्मद इकराम, शहादत निवासी गांव सरूरपुर, योगेंद्र निवासी छतनौरा समेत छह अज्ञात व्यक्ति भी सोशल डिस्टेंसिंग समेत अन्य मानकों का पालन नहीं कर रहे थे। एसओ ने बताया कि सभी नामजद आरोपियों समेत 68 लोगों के खिलाफ महामारी अधिनियम समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। एसओ ने चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति कोविड संक्रमण को लेकर जारी गाइडलाइन का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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