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Hapur News: गैंगस्टर एक्ट के दोषी को दो वर्ष ग्यारह माह 27 दिन कारावास की सजा
Tue, 07 Nov 2023 10:18 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Tue, 07 Nov 2023 10:18 PM IST
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हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट अधिनियम के एक आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोषी को दो वर्ष ग्यारह माह 27 दिन के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा एक अन्य मुकदमे में न्यायाधीश ने बिजली तार चोरी करने के दो दोषियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास सजा सुनाई है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद शर्मा ने बताया कि थाना हापुड़ देहात पुलिस ने सौरभ उर्फ मुखिया निवासी मोहल्ला आंबेडकर नगर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया। मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट में चल रही थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश कमलेश कुमार ने मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश कमलेश कुमार ने आरोपी सौरभ को गैंगस्टर का दोषी करार देते हुए दो वर्ष 11 माह 27 दिन के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दोषी को दस दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद शर्मा ने बताया कि बहादुरगढ़ पुलिस ने इस्लाम पुत्र शाहबुद्दीन निवासी अनूपशहर बुलंदशहर व पुरुषोत्तम पुत्र लेखराज निवासी गांव नंगला खानपुर बुलंदशहर के खिलाफ बिजली तार काटकर चोरी करने का मुकदमा दर्ज किया। न्यायाधीश कमलेश कुमार ने आरोपी इस्लाम व पुरुषोत्तम को बिजली तार चोरी करने का दोषी करार दिया। जिसके लिए दोनों दोषी को तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद शर्मा ने बताया कि थाना हापुड़ देहात पुलिस ने सौरभ उर्फ मुखिया निवासी मोहल्ला आंबेडकर नगर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया। मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट में चल रही थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश कमलेश कुमार ने मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश कमलेश कुमार ने आरोपी सौरभ को गैंगस्टर का दोषी करार देते हुए दो वर्ष 11 माह 27 दिन के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दोषी को दस दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद शर्मा ने बताया कि बहादुरगढ़ पुलिस ने इस्लाम पुत्र शाहबुद्दीन निवासी अनूपशहर बुलंदशहर व पुरुषोत्तम पुत्र लेखराज निवासी गांव नंगला खानपुर बुलंदशहर के खिलाफ बिजली तार काटकर चोरी करने का मुकदमा दर्ज किया। न्यायाधीश कमलेश कुमार ने आरोपी इस्लाम व पुरुषोत्तम को बिजली तार चोरी करने का दोषी करार दिया। जिसके लिए दोनों दोषी को तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई।
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