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Hapur News: 30 जून तक किसानों को मिलेगी मुफ्त बिजली
Sat, 08 Jun 2024 09:30 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Sat, 08 Jun 2024 09:30 PM IST
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हापुड़। किसानों को मुफ्त बिजली की सुविधा एवं पुराने बकाये पर ब्याज में छूट का लाभ अब 30 जून तक दिया जाएगा। एकमुश्त और किश्तों में पुराना बिल जमा करने पर ब्याज में छूट दी जाएगी। इससे जिले के लगभग 25 हजार किसानों को लाभ मिलेगा।
निजी नलकूप किसान उपभोक्ताओं को सिंचाई हेतु मुफ्त बिजली की सुविधा दी जा रही है। इस योजना में पुराने बकाया को एकमुश्त अथवा किश्तों में जमा कराने पर सरचार्ज में भारी छूट दी जा रही है। योजना के अंतर्गत पश्चिमांचल में अब तक 21561 उपभोक्ताओं द्वारा पंजीकरण कराया गया है। यह योजना 30 जून को समाप्त होगी। जो निजी नलकूप किसान उपभोक्ता निशुल्क विद्युत का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के पोर्टल पर पंजीकरण कराकर संयोजन पर मीटर स्थापित करने, केवाईसी की कार्यवाही पूर्ण करने, संयोजन पर किए जा रहे घरेलू उपयोग के उपकरणों में मात्र एक एलईडी बल्ब व एक पंखा अनुमन्य करने आदि बिंदुओं पर आवेदन करते समय अपनी सहमति देकर पंजीकरण कराना होगा।
अधीक्षण अभियंता अवनीश कुमार ने बताया कि पंजीकरण के समय उपभोक्ता को अपने शेष बकाया को एक साथ (एकमुश्त) अथवा किश्तों में जमा करने के विकल्प का चयन करना होगा। उपभोक्ता को पंजीकरण के समय 31 मार्च 2023 तक के कुल बकाया की 30 प्रतिशत धनराशि पंजीकरण राशि के रूप में जमा करनी होगी। उक्त धनराशि जमा करने के उपरांत ही उपभोक्ता का इस योजना के अन्तर्गत पंजीकरण हो सकेगा।
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निजी नलकूप किसान उपभोक्ताओं को सिंचाई हेतु मुफ्त बिजली की सुविधा दी जा रही है। इस योजना में पुराने बकाया को एकमुश्त अथवा किश्तों में जमा कराने पर सरचार्ज में भारी छूट दी जा रही है। योजना के अंतर्गत पश्चिमांचल में अब तक 21561 उपभोक्ताओं द्वारा पंजीकरण कराया गया है। यह योजना 30 जून को समाप्त होगी। जो निजी नलकूप किसान उपभोक्ता निशुल्क विद्युत का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के पोर्टल पर पंजीकरण कराकर संयोजन पर मीटर स्थापित करने, केवाईसी की कार्यवाही पूर्ण करने, संयोजन पर किए जा रहे घरेलू उपयोग के उपकरणों में मात्र एक एलईडी बल्ब व एक पंखा अनुमन्य करने आदि बिंदुओं पर आवेदन करते समय अपनी सहमति देकर पंजीकरण कराना होगा।
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अधीक्षण अभियंता अवनीश कुमार ने बताया कि पंजीकरण के समय उपभोक्ता को अपने शेष बकाया को एक साथ (एकमुश्त) अथवा किश्तों में जमा करने के विकल्प का चयन करना होगा। उपभोक्ता को पंजीकरण के समय 31 मार्च 2023 तक के कुल बकाया की 30 प्रतिशत धनराशि पंजीकरण राशि के रूप में जमा करनी होगी। उक्त धनराशि जमा करने के उपरांत ही उपभोक्ता का इस योजना के अन्तर्गत पंजीकरण हो सकेगा।
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