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Hapur News: युवती से अश्लील हरकत करने के दोषी को चार वर्ष की सजा
Mon, 27 Jan 2025 10:12 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Mon, 27 Jan 2025 10:12 PM IST
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हापुड़। न्यायालय ने करीब पंद्रह वर्ष बाद युवती से अश्लील हरकत करने के मामले में सोमवार को निर्णय सुनाया। मामले के आरोपी को दोषी करार देते चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा न्यायालय ने पशु क्रूरता अधिनियम के मामले में करीब 25 वर्ष बाद निर्णय सुनाया है।
हापुड़ देहात पुलिस ने वर्ष 2009 में हिमांशु निवासी न्यू पन्नापुरी के खिलाफ युवती से अश्लील हरकत करने व धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। मामले के दोनों पक्ष सुनने के बाद न्यायाधीश ने मामले के आरोपी हिमांशु को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। वहीं, थाना पिलखुवा पुलिस ने वर्ष 1999 में चमन निवासी सेक्टर 21 थाना विजयनगर गाजियाबाद के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी चमन को दोषी करार देते हुए एक दिन के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी को एक हजार पचास रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।
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हापुड़ देहात पुलिस ने वर्ष 2009 में हिमांशु निवासी न्यू पन्नापुरी के खिलाफ युवती से अश्लील हरकत करने व धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। मामले के दोनों पक्ष सुनने के बाद न्यायाधीश ने मामले के आरोपी हिमांशु को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। वहीं, थाना पिलखुवा पुलिस ने वर्ष 1999 में चमन निवासी सेक्टर 21 थाना विजयनगर गाजियाबाद के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी चमन को दोषी करार देते हुए एक दिन के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी को एक हजार पचास रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।
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