फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   five month jail

Hapur News: चोरी का सामान रखने के दोषी को पांच माह की सजा

Thu, 06 Feb 2025 09:50 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़ Updated Thu, 06 Feb 2025 09:50 PM IST
विज्ञापन
five month jail
हापुड़। न्यायालय ने तीन अलग-अलग मामले में बृहस्पतिवार को निर्णय सुनाया। जिसमें चोरी का सामान रखने के आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच माह के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा अवैध असलहा रखने व मारपीट करने के मामलों में भी निर्णय सुनाया।
विज्ञापन


थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने वर्ष 2003 में संजय निवासी मोहम्मदपुर रुस्तमपुर कस्बा बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ के खिलाफ चोरी का सामान रखने का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन कर आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने मामले में संजय को दोषी करार देते हुए पांच माह की सजा सुनाई। साथ ही दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
विज्ञापन

इसके अलावा पिलखुवा पुलिस ने वर्ष 2010 में मोनू निवासी मोहल्ला शुक्लाना कस्बा पिलखुवा जनपद हापुड़ के खिलाफ अवैध रूप से असलहा रखने का मुकदमा दर्ज किया। अब न्यायाधीश ने मोनू को दोषी करार देते हुए छह दिन के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
विज्ञापन
विज्ञापन


थाना सिंभावली पुलिस ने वर्ष 2001 में बाबूराम निवासी गांव शंकरपुर थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़ के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की। न्यायालय ने आरोपी बाबूराम को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की सजा तथा दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed