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Hapur News: चोरी का सामान रखने के दोषी को पांच माह की सजा
Thu, 06 Feb 2025 09:50 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Thu, 06 Feb 2025 09:50 PM IST
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हापुड़। न्यायालय ने तीन अलग-अलग मामले में बृहस्पतिवार को निर्णय सुनाया। जिसमें चोरी का सामान रखने के आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच माह के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा अवैध असलहा रखने व मारपीट करने के मामलों में भी निर्णय सुनाया।
थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने वर्ष 2003 में संजय निवासी मोहम्मदपुर रुस्तमपुर कस्बा बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ के खिलाफ चोरी का सामान रखने का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन कर आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने मामले में संजय को दोषी करार देते हुए पांच माह की सजा सुनाई। साथ ही दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
इसके अलावा पिलखुवा पुलिस ने वर्ष 2010 में मोनू निवासी मोहल्ला शुक्लाना कस्बा पिलखुवा जनपद हापुड़ के खिलाफ अवैध रूप से असलहा रखने का मुकदमा दर्ज किया। अब न्यायाधीश ने मोनू को दोषी करार देते हुए छह दिन के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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थाना सिंभावली पुलिस ने वर्ष 2001 में बाबूराम निवासी गांव शंकरपुर थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़ के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की। न्यायालय ने आरोपी बाबूराम को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की सजा तथा दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने वर्ष 2003 में संजय निवासी मोहम्मदपुर रुस्तमपुर कस्बा बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ के खिलाफ चोरी का सामान रखने का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन कर आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने मामले में संजय को दोषी करार देते हुए पांच माह की सजा सुनाई। साथ ही दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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इसके अलावा पिलखुवा पुलिस ने वर्ष 2010 में मोनू निवासी मोहल्ला शुक्लाना कस्बा पिलखुवा जनपद हापुड़ के खिलाफ अवैध रूप से असलहा रखने का मुकदमा दर्ज किया। अब न्यायाधीश ने मोनू को दोषी करार देते हुए छह दिन के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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थाना सिंभावली पुलिस ने वर्ष 2001 में बाबूराम निवासी गांव शंकरपुर थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़ के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की। न्यायालय ने आरोपी बाबूराम को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की सजा तथा दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।