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Hapur News: बस में युवती की पिटाई करने पर चालक के खिलाफ मुकदमा
Mon, 05 Aug 2024 10:34 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Mon, 05 Aug 2024 10:34 PM IST
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हापुड़। नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला निवासी युवती से बस चालक द्वारा छेड़छाड़ और खून से मांग भरने का प्रयास किया था। विरोध पर आरोपी चालक ने युवती की पिटाई कर दी थी। पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी पिछले एक साल से युवती को परेशान कर रहा था।
युवती नोएडा की एक कंपनी मेें सिलाई करने का काम करती है और प्रतिदिन कंपनी की स्टाफ बस में सवार होकर नोएडा जाती है। इसी दौरान गांव अच्छेजा निवासी बस चालक सन्नी ने उसके साथ छेड़छाड़ और मारपीट की।
युवती के अनुसार तीन अगस्त को वह अपनी ड्यूटी करके कंपनी के बाहर निकली। इसी बीच सन्नी ने उसे फोन किया। फोन न उठाने पर आरोपी उसे बार-बार फोन करता रहा। बाद में फोन उठाने पर आरोपी ने उसे बात करने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद सन्नी कंपनी के बाहर पहुंचा और खून से उसकी मांग भरने का प्रयास किया। विरोध करने पर आरोपी ने युवती को थप्पड़ जड़ दिए और जबरदस्ती हाथ पकड़ कर कंपनी स्थित दूसरे रास्ते पर ले जाने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने दोबारा भी उसे पीटा। घटना के बाद वापस लौटते वक्त पूरी घटना युवती ने अपने पिता को बताई। यहां परिजनों ने बस में तोड़फोड़ करते हुए चालक की धुनाई भी की थी। मामले युवती के पिता की ओर से तहरीर दी गई।
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सीओ वरुण कुमार मिश्रा ने बताया कि पीडि़ता की तहरीर पर आरोपी सन्नी के खिलाफ मारपीट करने व गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने की धारा 74, 115(2), 352 व 351(2) के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है।
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युवती नोएडा की एक कंपनी मेें सिलाई करने का काम करती है और प्रतिदिन कंपनी की स्टाफ बस में सवार होकर नोएडा जाती है। इसी दौरान गांव अच्छेजा निवासी बस चालक सन्नी ने उसके साथ छेड़छाड़ और मारपीट की।
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युवती के अनुसार तीन अगस्त को वह अपनी ड्यूटी करके कंपनी के बाहर निकली। इसी बीच सन्नी ने उसे फोन किया। फोन न उठाने पर आरोपी उसे बार-बार फोन करता रहा। बाद में फोन उठाने पर आरोपी ने उसे बात करने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद सन्नी कंपनी के बाहर पहुंचा और खून से उसकी मांग भरने का प्रयास किया। विरोध करने पर आरोपी ने युवती को थप्पड़ जड़ दिए और जबरदस्ती हाथ पकड़ कर कंपनी स्थित दूसरे रास्ते पर ले जाने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने दोबारा भी उसे पीटा। घटना के बाद वापस लौटते वक्त पूरी घटना युवती ने अपने पिता को बताई। यहां परिजनों ने बस में तोड़फोड़ करते हुए चालक की धुनाई भी की थी। मामले युवती के पिता की ओर से तहरीर दी गई।
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सीओ वरुण कुमार मिश्रा ने बताया कि पीडि़ता की तहरीर पर आरोपी सन्नी के खिलाफ मारपीट करने व गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने की धारा 74, 115(2), 352 व 351(2) के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है।